सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को हाईकोर्ट में पुनर्निर्देशित किया

Shahadat

7 Feb 2024 11:19 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को हाईकोर्ट में पुनर्निर्देशित किया

    सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह सरोगेसी की अनुमति मांगने वाले नए आवेदकों को क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लंबित रहने से हाईकोर्ट को सरोगेसी की अनुमति मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने से नहीं रोका जाएगा।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह निर्देश पारित करते हुए कहा कि वैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति के लिए देश भर से आवेदनों की बाढ़ आ रही है।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर, 2023 में अंतरिम आदेश पारित करने के बाद आवेदन दायर किए गए, जिसमें मेयर-रोकितांस्की-कुस्टर-हॉसर (MRKH) सिंड्रोम से पीड़ित महिला को डोनर एग्स का उपयोग करके सरोगेसी करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें सरोगेसी नियम में हाल के संशोधन के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई, जिसने इच्छुक जोड़ों द्वारा गर्भावधि सरोगेसी के लिए डोनर एग्स के उपयोग पर रोक लगा दी।

    तदनुसार, अदालत ने आवेदनों के नवीनतम बैच को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट में पुनर्निर्देशित किया। इस उम्मीद के साथ कि 'समान रूप से तैनात' मुकदमेबाज इसका पालन करेंगे।

    जस्टिस नागरत्ना ने इस निर्देश के पीछे के तर्क को रेखांकित किया और सभी आवेदकों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जब क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट ऐसे मामलों पर प्रभावी ढंग से फैसला कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस तरह के कदम से न्याय तक पहुंच आसान होगी और प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से जब उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने इस रुख से सहमति जताई और स्वीकार किया कि हालांकि केंद्र सरकार के विशेषज्ञ मामलों के समूह में उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श जारी रखते हैं, लेकिन आवेदकों को हाईकोर्ट से राहत पाने की अनुमति देने से न्याय तक पहुंच बढ़ेगी।

    न्यायाधीश ने यह भी स्वीकार किया कि व्यापक आदेश, जो किसी एक या वादियों के समूह के लिए विशिष्ट नहीं है, जो भविष्य के आवेदकों को ऐसी अनुमति के लिए उसके पास आने से रोकता है, पारित नहीं किया जा सकता।

    उन्होंने कहा,

    "हमें उन महिलाओं को हाईकोर्ट भेजना होगा, जो अब यहां आई हैं, जिससे अन्य आवेदक भी इसका अनुसरण कर सकें।"

    तदनुसार, नवीनतम आवेदनों का निपटारा करते हुए खंडपीठ ने फैसला सुनाया,

    "इस अदालत ने 10 अक्टूबर, 2023 के आदेश और उसके बाद के आदेशों द्वारा संबंधित आवेदकों के मामले पर विचार किया और उन्हें अंतरिम राहत दी। हालांकि, हमने पाया कि उक्त अंतरिम आदेश के बाद लंबित रिट याचिकाओं में कई आवेदन दायर किए जा रहे हैं। हम पाते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति आवेदकों के हित में नहीं होगी, क्योंकि ऐसे आवेदकों को इस अदालत के समक्ष अंतरिम आवेदन दायर करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बल्कि, यह न्याय तक पहुंच को कम करेगा, यदि अन्य आवेदकों के समान व्यक्ति जिनके मामलों में अंतरिम आदेश दिए गए हैं, जो इस अदालत द्वारा पारित कर दिया गया, वे इसी तरह की राहत पाने के लिए क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय से संपर्क करने में सक्षम हैं।

    इन परिस्थितियों में हम आवेदकों को इन आवेदनों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के संबंध में यहां मांगी गई राहत या किसी अन्य राहत के लिए क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हुए इन आवेदनों का निपटान करते हैं। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यदि ये आवेदक क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनकी रिट याचिका पर इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए और कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। आगे यह देखा गया कि इस अदालत के समक्ष रिट याचिकाओं का लंबित रहना इन आवेदकों या कानून के अनुसार किसी अन्य समान रूप से रखे गए व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर विचार करने वाले क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के रास्ते में नहीं आएगा।"

    केस टाइटल- अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ | रिट याचिका (सिविल) नंबर 756/2022 और संबंधित मामले

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