सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-रेबीज वैक्सीन पर याचिका का जवाब न देने के लिए केंद्र और केरल सरकार को फटकार लगाई
Shahadat
21 Sept 2024 10:07 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और केरल राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जो वर्तमान में मनुष्यों को दिए जा रहे इंट्रा डर्मल रेबीज वैक्सीन (IDRV) और भारत में कुत्तों को दिए जाने वाले रेबीज पशु मेडिकल वैक्सीन की प्रभावकारिता का अध्ययन करेगी।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने 31 अक्टूबर, 2022 को याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके बाद केरल राज्य को 6 जुलाई, 2023 को प्रतिवादी पक्ष के रूप में जोड़ा गया। उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया।
जस्टिस रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने केरल के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सरकारी वकील को आदेश दिया कि वे "निर्देश प्राप्त करें और आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, किसी भी दर पर शीघ्रता से जवाब दाखिल करें।"
जस्टिस रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
एडवोकेट कुरियाकोस वर्गीस ने न्यायालय को सूचित किया कि केरल राज्य ने अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। जबकि, भारत संघ ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया। न्यायालय को सूचित किया गया कि भारत संघ इस मुद्दे पर कुछ विचार-विमर्श कर रहा है।
इस पर जस्टिस रविकुमार ने टिप्पणी की:
"रैबीज एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसे इतना हल्के में क्यों लिया जाता है? एक बात समझ लीजिए, आप विचार-विमर्श कर सकते हैं, लेकिन कुत्ते इसके लिए इंतजार नहीं करेंगे। पिछले दो वर्षों से आप इस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। कितने लोग इससे [रैबीज] पीड़ित हुए हैं।"
न्यायालय ने माना कि रेबीज की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसने स्कूल जाने वाले बच्चों को भी प्रभावित किया है। वर्गीस ने बताया कि इस याचिका में नोटिस जारी किए जाने के बाद से अब तक 140 लोगों की रेबीज से मौत हो चुकी है।
जस्टिस रविकुमार ने कहा:
"हम 4 सप्ताह का समय देंगे और हम केवल इतना कहेंगे कि चूक की स्थिति में सचिवों को न्यायालय की सहायता के लिए यहां रहने दें। इसके बावजूद, ये अधिकारी किस उद्देश्य से वहां हैं? दो साल हो गए हैं।"
मामले को "बहुत गंभीर" बताते हुए न्यायालय ने कहा:
"हम यह स्पष्ट करते हैं कि हलफनामा दाखिल करने में विफल रहने की स्थिति में सचिवों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने दें। हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे क्योंकि लोगों की जान दांव पर लगी है।"
अंततः न्यायालय ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया।
केरल प्रवासी संघ द्वारा दायर याचिका में रेबीज के मामलों में वृद्धि को देखते हुए भारत में कुत्तों को दिए जाने वाले रेबीज पशु मेडिकल टीके की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई है।
यह याचिका ऐसे कई लोगों की पृष्ठभूमि में दायर की गई, जिन्हें कुत्तों ने काटा और पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बावजूद रेबीज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि इन मौतों ने उपचार प्रोटोकॉल और सबसे महत्वपूर्ण बात, टीकों की प्रभावकारिता के बारे में कई सवाल खड़े किए।
“राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, मनुष्यों के लिए रेबीज वैक्सीन का निर्माण जटिल प्रक्रिया है, जिसके निर्माण और ट्रायल के लिए कम से कम तीन से चार महीने की आवश्यकता होती है।”
हालांकि, यह पता चलता है कि ऐसे उदाहरण हैं, जहां वैक्सीन निर्माण के 14 दिनों के भीतर राज्य में पहुंच गई।
याचिका में विस्तार से बताया गया,
“अपेक्षित गुणवत्ता जांच का पालन न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का सीधा उल्लंघन होगा। साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन भी होगा।”
हालांकि, याचिका से पता चलता है कि ऐसे उदाहरण हैं, जहां वैक्सीन निर्माण के 14 दिनों के भीतर राज्य में पहुंच गई।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि रेबीज से संक्रमित कुत्तों की संख्या में वृद्धि भी चिंता का विषय है। इस प्रकार, कुत्तों को दिए जाने वाले एंटी-रेबीज टीकों की गुणवत्ता की जांच की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि रेबीज के जोखिम को उसके स्रोत, यानी कुत्तों पर ही समाप्त करना रेबीज के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है।
विशेषज्ञ समिति गठित करने के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने व्यापक प्रचार-प्रसार और रेबीज प्रोफिलैक्सिस, 2019 के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के उचित और एकसमान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रार्थना की, जिसमें डब्ल्यूएचओ द्वारा समर्थित नवीनतम विकास के अनुसार समय-समय पर उचित संशोधन किए जाएं।
केस टाइटल: केरल प्रवासी संघ अपने अध्यक्ष के माध्यम से बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 882/2022., डायरी नंबर- 31222 - 2022