सुप्रीम कोर्ट ने दोषी और शिकायतकर्ता के बीच विवाह के कारण पीछा करने के आरोप में दोषसिद्धि को रद्द किया

LiveLaw News Network

20 May 2024 4:23 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने दोषी और शिकायतकर्ता के बीच विवाह के कारण पीछा करने के आरोप में दोषसिद्धि को रद्द किया

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी) और आपराधिक धमकी (धारा 506) के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि दोषी और शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान एक-दूसरे से विवाह कर लिया था।

    अपीलकर्ता पर यौन उत्पीड़न (POCSO अधिनियम की धारा 11, 12), धारा 354डी और 506 आईपीसी के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 9 अप्रैल, 2021 को उसे POCSO अधिनियम के अपराधों के लिए बरी कर दिया, जबकि अन्य अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने जून 2023 में ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन धारा 354डी और 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए सजा को घटाकर 3 महीने कारावास कर दिया। जब उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, तब उन्होंने और पीड़िता ने अगस्त 2023 में विवाह कर लिया।

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि से दोनों पक्षों पर "विनाशकारी परिणाम" होंगे क्योंकि अगर अपीलकर्ता को जेल भेजा जाता है तो उनका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ जाएगा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, "धारा 354डी आईपीसी और धारा 506 आईपीसी के तहत अपराध शिकायतकर्ता और आरोपी अपीलकर्ता के व्यक्तिगत हैं। यह तथ्य कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने इस अपील के लंबित रहने के दौरान एक-दूसरे से विवाह किया है, यह उचित विश्वास को जन्म देता है कि दोनों किसी तरह के रिश्ते में शामिल थे, भले ही कथित अपराध किए गए हों।"

    संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए, न्यायालय ने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (SC) 391

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