सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने के आदेश के क्रियान्वयन पर एक सप्ताह के लिए रोक लगाई
Shahadat
4 Sept 2024 12:02 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो या तो अदालती कार्यवाही में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल द्वारा मामले का उल्लेख करने और मामले को सुव्यवस्थित करने के लिए समय मांगने के बाद कोर्ट ने छूट दी।
सिब्बल के उल्लेख के बाद जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि निर्देश एक सप्ताह तक प्रभावी नहीं होंगे।
कोर्ट ने पिछले सप्ताह निर्देश जारी किया था, जिसमें उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रथा पर ध्यान दिया गया था, जो अदालती कार्यवाही के दौरान न तो शारीरिक रूप से और न ही आभासी रूप से उपस्थित थे।
संबंधित आदेश में कहा गया कि जो वकील अदालत में उपस्थित नहीं हैं, भले ही वे एडवोकेट ऑफिस से जुड़े हों, उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जानी चाहिए, जो सुनवाई में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं।
केस टाइटल- बैद्य नाथ चौधरी बनाम डॉ. श्री सुरेंद्र कुमार सिंह