सुप्रीम कोर्ट ने NGT के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने पर केरल सरकार की खिंचाई की
Shahadat
11 May 2024 10:20 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई को) को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद केरल हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करने पर केरल राज्य पर नाराजगी व्यक्त की।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ को राज्य ने सूचित किया कि वह हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले लेगी। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पहली बार में ऐसी याचिका दायर करने के लिए राज्य के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई और मौखिक रूप से राज्य को अपना घर व्यवस्थित करने के लिए कहा।
खंडपीठ ने कहा,
“आपको सबसे पहले आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर करके राज्य के रूप में अपनी कार्रवाई के बारे में चिंतित होना चाहिए, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी… निजी पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अपील खारिज कर दी जाती है, पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। आपको पहले अपना घर व्यवस्थित करना चाहिए...जिस निजी पक्ष के कहने पर अपील दायर की गई थी, वह सरकार का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। उनके कहने पर ऐसा किया गया है।”
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका वकील यशवंत शेनॉय द्वारा दायर की गई, जो व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एनजीटी, दक्षिणी जोन बेंच ने मेसर्स कोचीन ग्रेनाइट्स नामक ग्रेनाइट खदान संचालक द्वारा किए गए खनन कार्यों को अवैध घोषित करने का आदेश पारित किया। इस आदेश की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की थी। हालांकि, बाद में केरल हाईकोर्ट ने केरल राज्य द्वारा दायर रिट याचिका में एनजीटी के उसी आदेश पर रोक लगा दी।
शेनॉय ने हाईकोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था। हालांकि, इसे खारिज कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का आदेश बरकरार रखने के बावजूद हाईकोर्ट द्वारा एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद केरल हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश हटा दिया।
गौरतलब है कि दलील के दौरान और हलफनामे में शेनॉय ने रिट याचिका दायर करने वाले कानून अधिकारी, एडवोकेट जनरल और न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाए।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये आरोप वापस लेने का आखिरी मौका भी दिया। अदालत ने उन्हें चेतावनी दी कि अन्यथा वह उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करेगी।
जस्टिस ओका ने कहा,
“आप बार के सदस्य हैं। आपको थोड़ा संयम दिखाना होगा। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पिछली बार जब हमने आपसे हटने के लिए कहा था, अब आप नये आरोप लेकर आये हैं। यह क्या हो रहा है?... हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।''
तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी स्थिति पर विचार करने और उचित रुख अपनाने में सक्षम बनाने के लिए मामले को अगले सप्ताह के लिए पोस्ट कर दिया।
न्यायालय द्वारा मौखिक रूप से सुनाया गया आदेश इस प्रकार है:
“केरल राज्य की ओर से उपस्थित सीनियर वकील ने कहा कि वैधानिक अपील को प्राथमिकता देने के लिए केरल राज्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी को वापस लेने का आदेश पारित किया जा सकता है। हमने याचिकाकर्ता द्वारा दायर हलफनामे का अध्ययन किया। याचिकाकर्ता ने न केवल एडवोकेट जनरल, बार के सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से हाईकोर्ट के खिलाफ अपने आरोपों को वापस लेने के बजाय दोहराया। वास्तव में हमने 03 मई के आदेश में दर्ज किया कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के साथ-साथ हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं और हलफनामों में जजों और बार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बिना शर्त वापस लेने का हलफनामा दायर करेगा। वर्तमान हलफनामा दाखिल करना "प्रथम दृष्टया" याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन है, जो वस्तुतः न्यायालय को दिया गया वचन है।
केस टाइटल: यशवन्त शेनॉय बनाम केरल राज्य | एसएलपी (सी) नंबर 5563/2023