सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल में Enrolled न होने वाले आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों को तेलंगाना सिविल जज परीक्षा में शामिल होने की अस्थायी अनुमति दी

Shahadat

7 Aug 2024 11:31 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल में Enrolled न होने वाले आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों को तेलंगाना सिविल जज परीक्षा में शामिल होने की अस्थायी अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को आंध्र प्रदेश के उन उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अनुमति दी, जिन्होंने तेलंगाना बार काउंसिल में एंरॉल्ड (Enrolled) नहीं किया था, उन्हें तेलंगाना सिविल जज परीक्षा की मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी।

    प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले याचिकाकर्ता ने मुख्य परीक्षा के लिए दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास तेलंगाना बार एसोसिएशन से एनरॉलमेंट सर्टिफिकेट नहीं थे।

    गौरतलब है कि राज्य की भर्ती अधिसूचना ने परीक्षा में भाग लेने के लिए तेलंगाना बार एसोसिएशन में Enrolled की आवश्यकता वाला नया नियम पेश किया था। इस आवश्यकता को मनमाना और तेलंगाना राज्य न्यायिक (सेवा और संवर्ग) नियम, 2023 के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई। इन नियमों में कहा गया कि तीन साल से कम प्रैक्टिस के साथ किसी भी बार एसोसिएशन में Enrolled वकील जूनियर सिविल जज पदों के लिए पात्र हैं।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिसूचना स्थापित नियमों का उल्लंघन करती है और अन्य राज्यों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी उम्मीदवारों के साथ अनुचित रूप से भेदभाव करती है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना में वकील के रूप में नामांकित न होने वाले स्टूडेंट को भी परीक्षा देने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य राज्यों के Enrolled वकीलों को ऐसा अवसर देने से मना कर दिया गया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि चूंकि 6 अगस्त, दोपहर 12 बजे ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि थी, इसलिए याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने का अवसर देने के लिए अंतरिम राहत अनिवार्य थी।

    इस पर ध्यान देते हुए अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को 10 अप्रैल 2024 की हाईकोर्ट की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए। हालांकि, इन उम्मीदवारों के परिणाम अदालत के अगले आदेशों तक घोषित नहीं किए जाएंगे।

    याचिकाकर्ताओं को 10 अप्रैल 2024 की हाईकोर्ट की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि इन कार्यवाहियों में आगे के आदेश पारित किए जाएं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के परिणाम इस अदालत के अगले आदेशों तक घोषित नहीं किए जाएंगे।

    पीठ अब 23 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।

    केस टाइटल: विंदेला गीता भार्गवी एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य रिट याचिका (सिविल) संख्या 489/2024

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