सुप्रीम कोर्ट ने JJB के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की
Shahadat
9 May 2024 4:02 PM IST
यह देखते हुए कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट ने JJB के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित करके इस अंतर को भरने के लिए हाल के फैसले में इसे उचित माना।
कोर्ट ने कहा कि न तो अपील दायर करने के लिए कोई समय तय किया गया और न ही उस मामले में देरी की माफी के लिए कोई प्रावधान प्रदान किया गया, जहां JJB के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ JJ Act की धारा 101 (2) और धारा 15(1) के तहत अपील की मांग की गई।
जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल ने 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित करके अंतर को भरने की मांग की, जो अन्यथा अधिनियम की योजना के खिलाफ नहीं जाती है।
अदालत ने कहा,
“हमारी राय में यह चूक है। अधिनियम को व्यावहारिक बनाने और अपील के वैधानिक अधिकार के प्रयोग के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के लिए, जो हमेशा मौजूद रहता है, हम इस अंतर को भरना उचित समझते हैं, जो अन्यथा अधिनियम की योजना के विरुद्ध नहीं जाता है। इसलिए एक्ट की धारा 101(2) में अपील दायर करने की अवधि के लिए हम एक्ट की धारा 101(1) से मार्गदर्शन लेते हैं। इसमें अपील दायर करने की अवधि 30 दिन है और यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया है तो देरी को माफ करने की शक्ति भी अपीलीय प्राधिकारी को प्रदान की गई है। अपील के निर्णय के लिए समयसीमा भी प्रदान की गई।”
JJ Act की धारा 101(1) समिति या बोर्ड द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ बच्चों की अदालत के समक्ष अपील करने के लिए 30 दिन की समय सीमा प्रदान करती है।
हालांकि, JJ Act की धारा 101(2) JJB प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करती है।
एक्ट की धारा 101(2) में कहा गया:
"एक्ट की धारा 15 के तहत जघन्य अपराध में प्रारंभिक मूल्यांकन करने के बाद पारित बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट के समक्ष की जा सकती है और न्यायालय अपील पर निर्णय लेते समय अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की सहायता ले सकता है। उनके अलावा अन्य मेडिकल एक्सपर्ट, जिनकी सहायता उक्त धारा के तहत आदेश पारित करने में बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई।"
तदनुसार, अधिनियम की धारा 101(1) से मार्गदर्शन लेते हुए अदालत ने JJB प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के निर्णय के खिलाफ एक्ट की धारा 101(2) के तहत अपील दायर करने के लिए 30 दिन की समय सीमा पर विचार करने का आदेश दिया।
केस टाइटल: बच्चा अपनी मां बनाम कर्नाटक राज्य और दूसरे राज्य के माध्यम से कानून के साथ संघर्ष