सुप्रीम कोर्ट ने PMLA प्रावधान बरकरार रखने वाले फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर स्थगित की

Shahadat

18 Sep 2024 7:27 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने PMLA प्रावधान बरकरार रखने वाले फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर स्थगित की

    सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के खिलाफ लंबित पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।

    इस मामले को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने यह कहते हुए समय मांगा कि 9 पुनर्विचार याचिकाओं में से केंद्र के पास केवल 1 की प्रति है।

    उन्होंने कहा,

    "दो मुद्दे हैं, इस तथ्य के अलावा कि हमें तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। 9 पुनर्विचार याचिकाओं में से केवल 1 हमारे पास है। हमारे पास 8 नहीं हैं। हम एक प्रति लेंगे, हम उस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया हो, कुछ समस्या है।"

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के लिए) ने अनुरोध का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि "यह दो लंबे समय से चल रहा है।" सीनियर वकील ने यह भी दावा किया कि एसजी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वह महज अभियोग आवेदन थे और याचिकाकर्ता बहस करने के लिए तैयार थे।

    इस मौके पर एसजी ने बताया कि आज सूचीबद्ध होने की केवल दूसरी तारीख थी।

    यह व्यक्त करते हुए कि वकीलों की दलीलें अदालत को शर्मनाक स्थिति में डाल रही हैं, जस्टिस कांत ने सिब्बल से कहा कि भविष्य में उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां उन्हें स्थगन चाहिए। इस पर सीनियर वकील ने जवाब दिया कि वह हमेशा दूसरे पक्ष की सहमति चाहते हैं।

    चाहे जो भी हो, मामले को 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया, सिब्बल ने जोर देकर कहा कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता है।

    ध्यान रहे है कि जस्टिस कांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस भुयान की तीन जजों की पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

    संक्षेप में मामला

    वीएमसी का फैसला 27 जुलाई, 2022 को जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ द्वारा सुनाया गया। इस फैसले के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के कुछ प्रावधानों को बरकरार रखा गया।

    इनमें शामिल हैं -

    (i) PMLA की धारा 5, 8(4), 15, 17 और 19, जो प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती की शक्ति से संबंधित हैं।

    (ii) PMLA की धारा 24, जो सबूत के रिवर्स बर्डन से संबंधित है (इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि प्रावधान का अधिनियम के उद्देश्यों के साथ "उचित संबंध" है)।

    (iii) PMLA की धारा 45, जो जमानत के लिए "दोहरी शर्तें" प्रदान करती है (इस संबंध में यह कहा गया कि संसद 2018 में निकेश ताराचंद शाह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम थी, जिसने शर्तों को खारिज कर दिया)।

    इस निर्णय के बाद वर्तमान पुनर्विचार याचिकाएं (नंबर में 8) दायर की गईं।

    जस्टिस खानविलकर के रिटायरमेंट के साथ तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना ने याचिकाओं पर विचार करने के लिए पीठ की अध्यक्षता की।

    25 अगस्त, 2022 को नोटिस जारी करते हुए सीजेआई रमना की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि निर्णय के कम से कम दो निष्कर्षों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है - पहला, प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR; मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में FIR के बराबर) की प्रति अभियुक्त को नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा, निर्दोषता के अनुमान को उलटने का अधिकार बरकरार रखना।

    इसके बाद न्यायालय ने पुनर्विचार याचिकाओं की ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए आवेदन को अनुमति दी। नोटिस जारी होने के बाद से याचिकाएं पहली बार 7 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गईं। इस तिथि पर एसजी मेहता के अनुरोध पर मामले को स्थगित करना पड़ा, जिन्होंने तैयारी और बहस के लिए कुछ समय मांगा।

    केस टाइटल: कार्ति पी चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय | आरपी(सीआरएल) 219/2022 (और संबंधित मामले)

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