सुप्रीम कोर्ट ने OTT Platforms पर अनुचित सामग्री के विनियमन की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी
Shahadat
20 April 2024 11:30 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने आज ओवर-द-टॉप प्लेटफार्मों (OTT Platforms) पर अनुचित सामग्री के विनियमन की मांग करने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी। साथ ही याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम आदि जैसे OTT Platforms पर अनुचित सामग्री के प्रकाशन को चुनौती देते हुए जनहित में दायर याचिका पर आदेश पारित किया।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका में "प्रासंगिक सवाल" उठाया गया कि "क्या इन OTT Platforms को बिना किसी प्रतिबंध के सभी उम्र के लिए उपयुक्त सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति दी जानी चाहिए?"
वकील ने आरोप लगाया कि OTT Platforms पर कुछ फिल्मों में शुद्ध नग्नता शामिल है, फिर भी कोई भी स्वतंत्र रूप से फिल्में देख सकता है।
जस्टिस मेहता ने जब पूछा,
"आप इस अदालत द्वारा दर्शकों पर नियंत्रण की कोई दिशा चाहते हैं?"
वकील ने सकारात्मक उत्तर दिया।
हालांकि, जस्टिस गवई ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता पहले सरकार को अभ्यावेदन दे। सहमत होते हुए वकील ने उचित प्रतिनिधित्व करने और वापस आने की अनुमति मांगी।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी। साथ ही याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत पर अभ्यावेदन के साथ भारत सरकार से संपर्क करने की छूट दी। अभ्यावेदन, जब भी पेश किया जाएगा, कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
अदालत ने स्पष्ट किया,
"प्रतिवेदन की अस्वीकृति याचिकाकर्ता के दोबारा इस न्यायालय में जाने के रास्ते में नहीं आएगी।"
मामले से अलग होने से पहले जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता की शिकायत विशेष फिल्म के संबंध में प्रतीत होती है। वकील ने माना कि याचिका से ऐसा लग सकता है, लेकिन जिस बात पर दबाव डाला जा रहा है वह OTT Platforms पर नग्नता के सामान्य प्रकाशन से संबंधित शिकायत है।
केस टाइटल: कांत भाटी बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 33/2024