BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में आचार्य बालाकृष्ण और बाबा रामदेव को तलब किया

Shahadat

19 March 2024 8:37 AM GMT

  • BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में आचार्य बालाकृष्ण और बाबा रामदेव को तलब किया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव (पतंजलि के सह-संस्थापक) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।

    जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने पहले औषधीय इलाज के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया। अवमानना नोटिस यह कहते हुए जारी किया गया कि पतंजलि ने पिछले नवंबर में अदालत के समक्ष पतंजलि के वकील द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी रखा कि वह ऐसे विज्ञापन बनाने से परहेज करेगा।

    खंडपीठ को जब यह सूचित किया गया कि अवमानना ​​नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उसने आचार्य बालकृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करते हुए आदेश पारित किया। इसके अलावा, कोर्ट ने न केवल बाबा रामदेव को अवमानना नोटिस जारी किया, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया।

    न्यायालय ने दर्ज किया:

    "सुनवाई की आखिरी तारीख पर प्रतिवादी नंबर 5 (पतंजलि) और उसके प्रबंध निदेशक को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाए...दो सप्ताह की अवधि है, उत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई और उत्तर रिकॉर्ड पर नहीं है....उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सुनवाई की अगली तारीख पर रेस्पॉन्स 5 के एमडी को उपस्थित होने का निर्देश देना उचित समझा जाता है। 21.11.2023 को इस न्यायालय को दिए गए वचन के तहत प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के माध्यम से और यह देखते हुए कि उक्त विज्ञापन आचार्य रामदेव द्वारा उनके समर्थन को दर्शाते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी करना उचित समझा जाता है कि क्यों इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही जारी नहीं की जानी चाहिए कि इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि उन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया..."

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "सूची में [..], प्रतिवादी नंबर 5 के प्रस्तावित अवमाननाकर्ता/प्रबंध निदेशक नए प्रस्तावित अवमाननाकर्ता आचार्य रामदेव के साथ सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहेंगे।"

    कोर्ट रूम एक्सचेंज

    सीनियर वकील मुकुल रोहतगी पतंजलि की ओर से पेश हुए।

    कार्यवाही की शुरुआत में ही जस्टिस कोहली ने पूछा:

    जवाब कहां है?

    इस पर रोहतगी ने जवाब दिया कि जवाब दाखिल नहीं किया जा सका और यह बहुत छोटा जवाब है।

    जस्टिस कोहली ने फटकार लगाते हुए कहा,

    यह हमारे लिए अच्छा नहीं है...हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। यदि आप दाखिल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके बाद आदेश और परिणाम होंगे।

    नतीजतन, जस्टिस कोहली ने जवाब दाखिल न करने का कारण भी पूछा, क्योंकि एक सप्ताह के बजाय दो सप्ताह की लंबी समयसीमा दी गई।

    रोहतगी: माई लॉर्ड्स, क्लाइंट के साथ कुछ चर्चा हुई थी, वह [सुनने योग्य नहीं] नहीं है।

    जस्टिस अमानुल्लाह: और आप जल्दी में हैं, आप कम समय चाहते हैं।

    जस्टिस कोहली: ...हम अब निर्देश देंगे कि आपका मुवक्किल अगली तारीख पर अदालत में पेश होगा।

    कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में एलोपैथी और आधुनिक मेडिकल प्रणाली के बारे में लगातार फैल रही गलत सूचनाओं पर चिंता जताई गई। इसमें यह भी कहा गया कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन एलोपैथी की निंदा करते हैं और कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे दावे करते हैं।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, आईएमए ने केंद्र, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) और सीसीपीए (भारत के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) को एलोपैथिक प्रणाली को अपमानित करके आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने वाले ऐसे विज्ञापनों और अभियानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की।

    यहां यह बताना उल्लेखनीय है कि पिछली कार्यवाही (27 फरवरी) के दौरान, कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के दावों के संबंध में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत कार्रवाई नहीं करने के लिए केंद्र सरकार पर नाराजगी व्यक्त की थी।

    तदनुसार, न्यायालय ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के आदेश में दर्ज किया कि पिछले आदेश के संदर्भ में उठाए गए कदमों के लिए संघ द्वारा विस्तृत हलफनामा दायर किया जाएगा।

    हालांकि, जब कोर्ट ने हलफनामे के बारे में पूछा तो एएसजी के.एम. नटराज ने खंडपीठ को अवगत कराया कि यह दायर कर दिया गया। इसके बावजूद, यह रिकॉर्ड पर नहीं है।

    जस्टिस कोहली ने एएसजी से मौखिक रूप से पूछा,

    "आपने इसे एक दिन पहले क्यों दायर किया?"

    इसके आधार पर न्यायालय ने अपने वर्तमान आदेश में यह भी जोड़ा,

    "आगे, भारत संघ की ओर से पेश एएसजी ने अदालत को सूचित किया कि भारत संघ द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामा पर्याप्त नहीं है और उसे पहले के हलफनामे को वापस लेते हुए नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी जाए। नवंबर 21.11.2023 में पारित आदेश के संदर्भ में उठाए गए कदमों को बताते हुए संघ को नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई। उक्त शपथ पत्र भी रिकार्ड में नहीं है। यह कहा गया कि एएसजी ने कहा कि उनके निर्देशानुसार हलफनामा कल ही शाम 5:45 बजे दाखिल किया गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उक्त हलफनामा रिकॉर्ड में नहीं है।”

    इस पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में न्यायालय ने भारत संघ को यह सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर दिया कि दायर किया गया जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर है और इसकी प्रतियां सभी संबंधित पक्षों को प्रदान की गईं।

    गौरतलब है कि इससे पहले 21 नवंबर, 2023 को कोर्ट ने आधुनिक मेडिकल प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई थी।

    जस्टिस अमानुल्लाह ने ऐसे विज्ञापन जारी रखने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सख्त चेतावनी भी जारी की।

    इसके बाद, पतंजलि आयुर्वेद के वकील ने आश्वासन दिया कि वे भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रेस में आकस्मिक बयान न दिए जाएं। कोर्ट ने इस अंडरटेकिंग को अपने आदेश में दर्ज किया।

    हालांकि, यह देखते हुए कि पतंजलि ने इस तरह के भ्रामक प्रकाशन जारी रखे और प्रथम दृष्टया इस उपक्रम का उल्लंघन किया, न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण (पतंजलि के प्रबंध निदेशक) को अवमानना ​​नोटिस जारी किया।

    न्यायालय ने इस बीच पतंजलि आयुर्वेद को अपने उत्पादों का विज्ञापन या ब्रांडिंग करने से भी रोक दिया, जिनका उद्देश्य ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों/विकारों को संबोधित करना है। इसने पतंजलि आयुर्वेद को मेडिकल की किसी भी प्रणाली के प्रतिकूल कोई भी बयान देने से आगाह किया।

    केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 000645 - / 2022

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