सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीष्म-कालीन अवकाश 2024 के दौरान सभी 5 दिनों में पोस्ट किए जाने वाले मामलों की अधिसूचना जारी की

Shahadat

5 April 2024 4:53 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीष्म-कालीन अवकाश 2024 के दौरान सभी 5 दिनों में पोस्ट किए जाने वाले मामलों की अधिसूचना जारी की

    Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट ने (04 अप्रैल को) आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश 2024 के दौरान सूचीबद्ध होने वाले मामलों को अधिसूचित किया। नोटिस के अनुसार, तीन विषय श्रेणियों के तहत मामले को अवकाश पीठ के समक्ष दायर और सूचीबद्ध किया जा सकता है। ये श्रेणियां श्रम मामले, सेवा मामले और बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले हैं।

    इसके अलावा, कोर्ट ने अपने नोटिस में एक हजार से अधिक मामलों को भी इन्हीं श्रेणियों के तहत संलग्न किया, जो सूचीबद्ध होने के लिए तैयार हैं। इन मामलों को ग्रीष्मावकाश के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक पूरे सप्ताह सूचीबद्ध किया जाएगा।

    अधिसूचना में कहा गया,

    “बार के सदस्य, पक्षकार और हितधारक ध्यान दें कि जमानत मामले, स्थानांतरण याचिकाएं और विषय श्रेणियों 0101-0114 (श्रम मामले), 0601-0622 (सेवा मामले) और 1300 (बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले) से संबंधित विविध मामले हैं, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान दायर किए जा सकते हैं और उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित सूची संख्या 1 से 5 में निहित पुराने मामले, जो सूची के लिए तैयार हैं, उनको ग्रीष्मकालीन अवकाश - 2024 के दौरान सप्ताह के सभी पांच दिनों यानी सोमवार से सूचीबद्ध किया जाएगा।''

    अधिसूचना में यह भी रेखांकित किया गया कि यह घोषणा पर्याप्त नोटिस के रूप में कार्य करती है। इन मामलों की लिस्टिंग के संबंध में कोई और अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, बार के सदस्य जो "अपरिहार्य परिस्थितियों" के कारण अपने मामले को सूचीबद्ध नहीं कराना चाहते हैं, वे 'रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट' को इसे अस्वीकार कर सकते हैं और इसे डीईयू अनुभाग रूम नंबर एफडब्ल्यू 50, प्रथम तल पर भेज सकते हैं।

    आगे कहा गया,

    “इस अधिसूचना को पर्याप्त नोटिस माना जा सकता है। इस संबंध में कोई और नोटिस नहीं दिया जाएगा। यदि बार/पार्टी-इन-पर्सन का कोई सदस्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अपने मामले को सूचीबद्ध नहीं कराना चाहता है तो वह 'रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया' को संबोधित लिखित रूप में इसे अस्वीकार कर सकता है। इसे डीईयू अनुभाग रूम नंबर एफडब्ल्यू 50, प्रथम तल, मुख्य परिसर में 04.05.2024 (शनिवार) दोपहर 1:00 बजे तक जमा करें।'

    सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर के अनुसार, ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से शुरू होगा और 8 जुलाई को समाप्त होगा।

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