राजस्थान और तेलंगाना में हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब

  • राजस्थान और तेलंगाना में हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान और तेलंगाना में हाल ही में हुई घातक सड़क दुर्घटनाओं पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सड़क किनारे बने ढाबों और सड़क रखरखाव की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर यह सर्वे किया जाए कि कितने ढाबे राजमार्गों के किनारे ऐसी भूमि पर बने हैं जो इस उपयोग के लिए अधिसूचित नहीं है।

    अदालत ने कहा, “सामान्य जनता ने उन स्थानों पर ढाबे खोल दिए हैं जहाँ ऐसा करना वैधानिक रूप से अनुमत नहीं है। ऐसे में वाहन वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे दूसरे वाहन चालकों को सड़क पर खड़े वाहनों का पता नहीं चलता और टक्करें हो जाती हैं। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय इन दोनों राजमार्गों से संबंधित विशेष रिपोर्ट दाखिल करें जहाँ दुर्घटनाएँ हुई हैं।”

    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सड़क की स्थिति और रखरखाव के दौरान ठेकेदारों द्वारा अपनाए गए मानकों का विवरण भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

    अदालत ने गृह मंत्रालय (भारत सरकार) को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, उन राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पक्षकार बनाया गया है जिनसे होकर संबंधित राजमार्ग गुजरते हैं।

    सुनवाई के दौरान जस्टिस महेश्वरी ने टिप्पणी की कि ढाबे अक्सर सड़क की बिलकुल किनारे ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जो इस उपयोग के लिए अनुमत नहीं हैं। उन्होंने कहा, “लोग अपनी ट्रकें वहीं रोककर ढाबे पर चले जाते हैं, और पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे वाहन उनसे टकरा जाते हैं। हमें समझना होगा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।”

    अदालत ने अपने आदेश में कहा कि फालौदी (राजस्थान) और तेलंगाना की दुर्घटनाओं में क्रमशः 18 और 19 लोगों की जान गई। कोर्ट ने कहा कि समाचार रिपोर्टों के अनुसार इन दुर्घटनाओं के पीछे खराब सड़क स्थिति और अनधिकृत क्षेत्रों में बने ढाबों को मुख्य कारण बताया गया है, जबकि टोल वसूली जारी थी।

    मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 2 नवंबर को फालौदी में हुए हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जब जोधपुर से बीकानेर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर एक ढाबे के पास खड़ी ट्रक से टकरा गई थी। यह दुर्घटना भारतमाला राजमार्ग पर हुई थी।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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