'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निर्माता, तत्काल सुनवाई से CJI का इनकार
Praveen Mishra
16 July 2026 3:34 PM IST

देशभर में रिलीज से एक दिन पहले एनिमेशन फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' के निर्माता ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज पर लगाई गई रोक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की उसी दिन तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि याचिका पर अगले दिन सुनवाई की जाएगी।
चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि फिल्म बच्चों के लिए भगवान जगन्नाथ पर आधारित एक एनिमेशन फिल्म है और इसकी रिलीज अगले दिन निर्धारित है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत फिल्म को पहले ही प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।
कामत ने दलील दी कि ओडिशा हाईकोर्ट ने यह कहते हुए फिल्म की देशव्यापी रिलीज पर रोक लगा दी कि फिल्म 'स्कंद पुराण' के अनुरूप नहीं बनाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश पिछली रात लगभग 9 बजे अपलोड हुआ और निर्माता ने फिल्म पर करोड़ों रुपये निवेश किए हैं। साथ ही, देशभर में 300 से अधिक सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए तत्काल सुनवाई जरूरी है।
सीनियर एडवोकेट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) पर फिल्म की रिलीज से ठीक पहले सुनवाई हुई और जल्दबाजी में देशव्यापी प्रतिबंध का आदेश पारित कर दिया गया।
हालांकि, चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा कि उसी दिन सुनवाई केवल अत्यंत असाधारण और आपात मामलों, जैसे मृत्युदंड के निष्पादन, में ही की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।


