सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

LiveLaw News Network

16 July 2024 1:47 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

    सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने आज दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ बोइनपल्ली की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जुलाई 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो जस्टिस खन्ना ने कहा,

    "यह किसी दूसरी पीठ के समक्ष जाएगा... माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अधीन, किसी दूसरी पीठ के समक्ष फिर से सूचीबद्ध हो होगा, जिसका हममें से कोई सदस्य नहीं है"।

    मामले को 5 अगस्त, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध किया गया और अंतरिम जमानत जारी रखने का निर्देश दिया गया। जस्टिस कुमार ने हाल ही में दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई से भी खुद को अलग कर लिया था।

    रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलपी के पूर्व निदेशक और कथित बिचौलिए बोइनपल्ली उन कई लोगों में शामिल हैं, जिनकी दिल्ली शराब नीति मामले में जांच की जा रही है। उन्हें अक्टूबर 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, लेकिन एक महीने बाद उन्हें मामले में जमानत मिल गई।

    हालांकि, यह राहत अल्पकालिक थी क्योंकि उसी समय, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें बोइनपल्ली को पांच दिनों के लिए हिरासत में लेने की बात कही गई थी। इसके बाद, अक्टूबर 2022 में व्यवसायी फिर से हिरासत में चला गया।

    शुरुआत में, बोइनपल्ली ने जमानत के लिए विशेष अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश ने माना कि बोइनपल्ली कार्टेलाइजेशन में साउथ ग्रुप के प्रतिनिधियों में से एक था और उसने रिश्वत के भुगतान के साथ-साथ उनकी वसूली में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी।

    हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया और "आरोपों की गंभीरता" और "रिकॉर्ड पर विश्वसनीय सामग्री" का हवाला देते हुए बोइनपल्ली की जमानत याचिका खारिज कर दी।

    हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए बोइनपल्ली ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया, जिसने इस वर्ष 20 मार्च को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा उल्लेख किए जाने पर अंतरिम जमानत की अवधि पहली बार 29 अप्रैल को बढ़ाई गई थी। इसके बाद, इसे 7 मई को फिर से बढ़ा दिया गया।

    केस टाइटलः अभिषेक बोइनपल्ली बनाम प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 9038/2023

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