सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव मामले में गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन को लेकर VIPS चेयरमैन के खिलाफ सत्येंद्र जैन की याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

13 July 2024 10:49 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव मामले में गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन को लेकर VIPS चेयरमैन के खिलाफ सत्येंद्र जैन की याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (VIPS) की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. एससी वत्स के खिलाफ दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर नोटिस जारी किया। यह मामला वत्स द्वारा दिल्ली के शकूर बस्ती से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली 2020 की चुनाव याचिका में जैन द्वारा क्रॉस एक्जामिनेशन किए जाने की मांग करने वाले गवाह से संबंधित है।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने जैन की ओर से दलीलें रखीं। मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

    संक्षेप में कहें तो वत्स ने 2020 में दिल्ली के शकूर बस्ती से विधायक के रूप में सत्येंद्र जैन के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी। उन्होंने मामले में कुछ दस्तावेज साबित करने और पेश करने के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को तलब किया। कथित तौर पर, सत्येंद्र जैन द्वारा इस अधिकारी से समन किए गए रिकॉर्ड से परे मामलों के लिए पूछताछ की मांग की गई।

    वत्स द्वारा आपत्तियां उठाई गईं, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार ने बरकरार रखा। व्यथित होकर सत्येंद्र जैन ने चैंबर अपील दायर की, लेकिन एकल पीठ ने भी वत्स के पक्ष में फैसला सुनाया। इसने देखा कि वत्स ने अधिकारी को दिल्ली हाईकोर्ट (मूल पक्ष) नियम, 1967 के भाग बी, नियम 3 के तहत बुलाया, यानी गवाह को केवल दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है और कोई मौखिक साक्ष्य नहीं देना होता।

    इस अधिकारी से उसके द्वारा लाए गए आधिकारिक रिकॉर्ड/दस्तावेजों (जिसके संबंध में उसे बुलाया गया था) के संबंध में क्रॉस एक्जामिनेशन की गई। हालांकि सत्येंद्र जैन ने कथित तौर पर अपने स्वयं के दस्तावेजों के सेट के साथ उसका सामना करने की मांग की।

    1967 के नियमों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा,

    "केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने अपने गवाहों की सूची में उक्त अधिकारी को दस्तावेज पेश करने और साबित करने के लिए गवाह के रूप में वर्णित किया, उसे गवाह नहीं कहा जा सकता।"

    यह भी कहा गया कि जिन दस्तावेजों के संबंध में सत्येंद्र जैन द्वारा अधिकारी से क्रॉस एक्जामिनेशन की मांग की गई, उन्हें उनके द्वारा उद्धृत अन्य गवाह द्वारा प्रस्तुत और सिद्ध करने की मांग की गई और इस तरह कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

    इस आदेश से व्यथित होकर सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, इसका कारण यह बताया कि उनका बेटा वीआईपीएस में पढ़ता है।

    केस टाइटल: सत्येंद्र जैन बनाम एस.सी. वत्स और अन्य, डायरी नंबर 52890-2023

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