सुप्रीम कोर्ट ने 'खुला' द्वारा मुस्लिम महिला के तलाक के अधिकार को मान्यता देने वाले केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

2 April 2024 6:19 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने खुला द्वारा मुस्लिम महिला के तलाक के अधिकार को मान्यता देने वाले केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    मुस्लिम महिलाओं को खुला (मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में तलाक का एक रूप) का सहारा लेने के बिना शर्त अधिकार को मान्यता देने वाले केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कल (1 अप्रैल) नोटिस जारी किया।

    जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ वैवाहिक अपील में पारित आदेश के साथ-साथ वैवाहिक अपील में आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज करने की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।

    केरल मुस्लिम जमात और निजी व्यक्ति ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं।

    वैवाहिक अपील में हाईकोर्ट ने मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम के तहत मुस्लिम पत्नी को दी गई तलाक की डिक्री को चुनौती दी। यह मानते हुए कि विवाह समाप्त करने का अधिकार मुस्लिम पत्नी का पूर्ण अधिकार है, जो उसे पवित्र कुरान द्वारा प्रदत्त है और यह उसके पति की स्वीकृति या इच्छा के अधीन नहीं है, न्यायालय ने केसी मोयिन बनाम नफीसा मामले में 49 साल पुराने फैसले को खारिज कर दिया और प्रभावी रूप से मुस्लिम महिलाओं को विवाह विच्छेद के न्यायेतर तरीकों का सहारा लेने से रोक दिया।

    हाईकोर्ट ने आगे कहा कि शरीयत अधिनियम की धारा 2 में संदर्भित न्यायेतर तलाक के सभी रूप फस्ख को छोड़कर मुस्लिम महिलाओं के लिए उपलब्ध है।

    खुला को नियंत्रित करने वाले किसी भी धर्मनिरपेक्ष कानून की अनुपस्थिति में न्यायालय ने कहा कि खुला वैध होगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

    “(i) पत्नी द्वारा विवाह को अस्वीकार करने या समाप्त करने की घोषणा।

    (ii) वैवाहिक बंधन के दौरान उसे प्राप्त मेहर या कोई अन्य भौतिक लाभ वापस करने का प्रस्ताव।

    (iii) खुला की घोषणा से पहले सुलह का प्रभावी प्रयास किया गया।"

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "यदि कोई व्यक्ति खुला या तलाक की प्रभावशीलता पर विरोध करना चाहता है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति के लिए कानून के तहत ज्ञात उचित तरीके से इसका विरोध करना खुला है।"

    वैवाहिक अपील में इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि यदि कोई मुस्लिम पत्नी अपने पति के साथ अपनी शादी को खत्म करना चाहती है तो उसे अपने पति से तलाक की मांग करनी होगी। उसके इनकार करने पर काजी या अदालत का रुख करना होगा। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता ने माना कि मुस्लिम महिला को अपनी इच्छा से तलाक मांगने का अधिकार है, लेकिन तर्क दिया कि उसे खुला उच्चारण करने का "कोई पूर्ण अधिकार नहीं" है।

    पुनर्विचार याचिका 2022 में खारिज कर दी गई। इस बार, पीठ ने कहा कि पत्नी की वसीयत उस पति की वसीयत से संबंधित नहीं हो सकती, जो तलाक के लिए सहमत नहीं हो सकता। यह तर्क दिया गया कि खुला का आह्वान करने का अधिकार कुरान द्वारा मुस्लिम महिला को दिया गया और यदि पति की इच्छा के अधीन है तो यह अप्रभावी हो जाएगा।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "पति द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर पत्नी के कहने पर विवाह समाप्ति को मान्यता देने के लिए देश में किसी भी तंत्र के अभाव में अदालत बस यह मान सकती है कि खुला को पति की सहमति के बिना भी लागू किया जा सकता है।"

    इसमें कहा गया कि खुला मुस्लिम पत्नी के लिए 'अनुमति' कार्रवाई की प्रकृति में है, जो अपनी शादी को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करना चाहती है।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "यदि कुरान स्पष्ट शब्दों में पति-पत्नी को अपनी इच्छा से अपनी शादी को समाप्त करने की अनुमति देता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि खुला के मामले में सुन्नत इसे पति की इच्छा के अधीन करते हुए इसे योग्य बनाती है।"

    दोनों आदेशों के खिलाफ वर्तमान याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि खुला के लिए निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं या नहीं, यह अदालतों को देखना होगा,

    "हम केवल यही कह रहे हैं...कि यह सब स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसे अदालत के हस्तेक्षप के साथ होना चाहिए।"

    कामत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि याचिकाकर्ता मामले की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहा था। बल्कि, यह वह कानून है, जिससे याचिकाकर्ता चिंतित है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के पहले के फैसलों के अनुरूप नहीं है।

    कामत को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद खंडपीठ ने नोटिस जारी किया।

    केस टाइटल: एक्स बनाम वाई, डायरी नंबर- 11727 - 2023, केरल मुस्लिम जमात बनाम वाई डायरी नंबर 16709 - 2023

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