सुप्रीम कोर्ट ने वकील की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, अंतरिम जमानत की पुष्टि
Praveen Mishra
20 Nov 2025 5:56 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा STF द्वारा एक वकील की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगा दी है और उसकी अंतरिम जमानत को पक्का कर दिया है। वकील विक्रम सिंह ने याचिका दाखिल कर बताया था कि उन्हें अपने मुवक्किलों के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए गिरफ्तार किया गया।
सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कोर्ट से कहा कि पुलिस वकील पर दबाव डाल रही थी और यह पूरी कार्रवाई गलत है। उन्होंने CBI जांच की भी मांग की। हरियाणा सरकार ने इन आरोपों को नकारा, पर याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्हें वकील की हैसियत से ही बुलाया गया था।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय करते हुए कहा:
“याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच स्थगित रहेगी, और उसकी जमानत की पुष्टि की जाती है।”
मामला क्या है?
• STF गुरुग्राम ने वकील को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
• मामला सूरज भान की हत्या से जुड़ा है, जिसमें कई गैंगस्टरों के नाम हैं।
• वकील का आरोप है कि पुलिस उनसे उनके मुवक्किलों के बारे में जानकारी मांग रही थी।
• उनका कहना है कि उन्हें बिना आधार गिरफ्तार किया गया और थर्ड डिग्री टॉर्चर भी किया गया।
वकील ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई वकीलों की स्वतंत्रता और मुवक्किलों की गोपनीयता पर सीधा हमला है।
सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि वकील को पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल सुरक्षा दी जाए।

