दिव्यांग व्यक्तियों को कार खरीद पर GST रियायत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
Praveen Mishra
3 Dec 2025 6:24 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 100% दृष्टिबाधित व्यक्ति ने केंद्र सरकार की कार खरीद पर दी जाने वाली GST छूट योजना को पुनर्जीवित करने और इसे सभी दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) पर लागू करने की मांग की है, चाहे उनकी विकलांगता का प्रकार कुछ भी हो।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों में अलग-अलग स्टैंड ले रही है, जिससे योजना के संबंध में विरोधाभासी निर्णय आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना 1999 से किसी न किसी रूप में लागू थी, लेकिन 2025 में इसे वापस ले लिया गया।
शुरुआत में खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह महाराष्ट्र निवासी होने के कारण पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करें। लेकिन जब याचिकाकर्ता ने तात्कालिकता का हवाला दिया—बताते हुए कि उनकी पत्नी गर्भवती है और वे एक साल से कार खरीदने का प्रयास कर रहे हैं—तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। वकील ने यह भी बताया कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट में राहत मांगी गई, तब केंद्र सरकार ने पहले कहा कि छूट सभी पर लागू है, लेकिन बाद में अपना रुख बदलते हुए वह नीति लाई जिसमें concessional GST बिल्कुल नहीं दिया गया।
संक्षेप में, याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी दोनों ही Rights of Persons with Disabilities Act के तहत “बेंचमार्क डिसएबिलिटी” वाले व्यक्ति हैं। जन्म से ही उन्हें 100% दृष्टिबाधा है। पुणे में नौकरी करते हुए वे सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं, जिसमें दिव्यांगों के लिए आवश्यक सुविधाएँ नहीं हैं। निजी टैक्सी लेना उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर है, इसलिए वे अपनी सुरक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए कार खरीदना चाहते हैं।
याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार की GST Exemption Certificate Scheme को फिर से लागू करने की मांग की है—जो पहले केवल ऑर्थोपेडिक दिव्यांग व्यक्तियों को कार खरीद पर रियायत देती थी। उनका कहना है कि छूट सभी प्रकार के PwDs को मिलनी चाहिए, केवल हिलने-डुलने में अक्षम व्यक्तियों (locomotor disability) को नहीं।
पहले कारों पर 28% GST लगता था, जिसमें locomotor disability वाले व्यक्तियों को रियायती दर 18% मिलती थी। हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने वाहन GST दर 28% से घटाकर 18% कर दी है, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई विशेष छूट नहीं रखी। अब सभी पर—दिव्यांग सहित—18% की समान दर लागू है।
इसी मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार से सवाल किया था कि जब सामान्य वाहन GST दर घटाई गई है, तो दिव्यांग व्यक्तियों—विशेष रूप से ऑर्थोपेडिक और दृष्टिबाधित—के लिए अनुपातिक रूप से अधिक रियायत क्यों नहीं दी जा सकती?
इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी कर दिया है।

