सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हत्या के प्रयास मामले में केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

Shahadat

12 Jan 2024 10:10 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हत्या के प्रयास मामले में केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जनवरी) को पश्चिम बंगाल में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक और गृह राज्य मंत्री (एमओएस) निसिथ प्रमाणिक को गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी। सुरक्षा आदेश तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता।

    दिनहाटा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सांसद (सांसद) ने कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा उन्हें राहत दिए बिना पिछले सप्ताह उनकी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई स्थगित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने गुरुवार को प्रमाणिक की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया और पश्चिम बंगाल राज्य से जवाब मांगा।

    सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने प्रमाणिक की आसन्न गिरफ्तारी की आशंका को स्पष्ट करते हुए पिछले साल मार्च में संज्ञान लेने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की ओर इशारा किया। याचिका की तात्कालिकता को समझाते हुए उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिम बंगाल राज्य में राजनीतिक स्थिति 'अस्थिर' है।

    विशेष रूप से प्रमाणिक के तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा,

    “वह राज्य मंत्री भी हैं। उसे सचमुच कुछ शर्मिंदगी का अंदेशा है।”

    हालांकि शुरुआत में पीठ विशेष अनुमति याचिका में कार्यवाही को सोमवार तक के लिए टालने की इच्छुक थी, लेकिन अंततः पीठ इस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए इस पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई।

    सुनवाई के दौरान, पटवालिया ने 22 जनवरी को होने वाली अगली सर्किट बेंच द्वारा मामले की सुनवाई होने तक अंतरिम सुरक्षा के लिए अपनी याचिका दोहराई। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तब तक मामले में कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने कहा,

    "इसे आदेश में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।"

    उन्होंने यह भी बताया,

    "किसी भी मामले में वह पहले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष उल्लेख कर सकते थे, लेकिन वे सीधे यहां आए, मुझे नहीं पता क्यों..."

    शंकरनारायणन के इस तर्क पर आपत्ति जताते हुए कि किसी भी कठोर कदम पर प्रतिबंध को औपचारिक रूप से आदेश में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, पटवालिया ने अदालत से इस आशय के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने का जोरदार आग्रह किया।

    सीनियर वकील ने कहा,

    "उनके पास मंत्री पद है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो यह शर्मनाक होगा।"

    शंकरनारायणन ने प्रतिवादी वकील को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा,

    "मैं सहमत हूं। इसलिए मैंने निर्देश दिए हैं, हमारे वकील एडीजी को लिखने जा रहे हैं। मैं राज्य की ओर से आश्वासन दे रहा हूं। मिस्टर पटवालिया ने खुद ऐसे कई आश्वासन दिए हैं।"

    हालांकि, प्रमाणिक के वकील अपनी बात पर अड़े रहे।

    उन्होंने अदालत से अनुरोध किया,

    "कृपया इसे दर्ज करें। मंत्री को पश्चिम बंगाल जाना है और वह बहुत डरे हुए हैं।"

    इसके जवाब में शंकरनारायणन ने बताया कि भाजपा नेता के खिलाफ 13 मामले हैं, जिनमें हत्या से लेकर दंगा करने तक के आरोप शामिल हैं।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "उन्हें अभी भी अन्य मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है।"

    खंडपीठ ने अंततः प्रमाणिक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपने आदेश में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ एक निर्देश जोड़ने पर सहमति व्यक्त की।

    खंडपीठ ने कहा,

    "याचिकाकर्ता के सीनियर वकील का कहना है कि जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच के बैठने की अगली तारीख 22 जनवरी है। अगर मामले की सुनवाई तय तारीख पर होती है तो पश्चिम बंगाल राज्य के सीनियर वकील को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त में से आवेदन को सर्किट बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, यदि 22 जनवरी को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हम अनुरोध करते हैं कि इसे उसी दिन यथासंभव शीघ्रता से सुना और निपटाया जाए। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है।"

    जब शंकरनारायणन ने यह आशंका जताई कि आरोपियों को संरक्षण देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले को प्रभावित करेगा तो पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले की योग्यता और मामले पर कोई राय व्यक्त नहीं की। हाईकोर्ट अपने गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करेगा।"

    केस टाइटल- निसिथ प्रमाणिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य | डायरी नंबर 950/2024

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