सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों की लॉटरी पर केरल के नियमों के खिलाफ नागालैंड की याचिका पर अनुमति दी
Shahadat
23 Jan 2024 12:26 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नागालैंड राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को मंजूरी दी। उक्त याचिका में अन्य राज्यों से लॉटरी को विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति को बरकरार रखा गया।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा,
"अनुमति दी गई। सुनवाई में तेजी लाई जाए।"
सुनवाई के दौरान यह देखा गया कि मामले को अंततः सुनवाई सूची में जाना होगा।
जस्टिस रॉय ने टिप्पणी की,
"इसी तरह के मामले के लिए हमें इसमें जाना होगा... चीजों का एक पूरा दायरा है..."।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो नागालैंड की ओर से पेश हो रहे थे, संविधान पीठ के समक्ष पेश हुए।
याचिका केरल हाईकोर्ट के 17 मई, 2021 के फैसले की आलोचना करती है, जिसने अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी के विपणन और बिक्री को विनियमित करने के लिए 2018 में केरल पेपर लॉटरी (विनियमन) नियमों में लाए गए संशोधनों को बरकरार रखा था।
याचिका में नोटिस 2022 में जारी किया गया था। पिछली कार्यवाही का सारांश यहां देखा जा सकता है।
याचिकाकर्ताओं के वकील: ऋषि अग्रवाल, परमिंदर सिंह, एस. लक्ष्मी अय्यर, श्रवण निरंजन और प्रथम वीर सिंह; एओआर ईसी अग्रवाल और रोहिणी मूसा
उत्तरदाताओं के वकील: पल्लव शिशोदिया; एओआर सीके ससी; वकील मीना के पॉलोज़
केस टाइटल: नागालैंड राज्य और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, एसएलपी (सी) डायरी नंबर 21222/2022 (और संबंधित मामला)