चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल
Shahadat
28 Jan 2025 9:21 AM

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में विचाराधीन कैदी मोहम्मद ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM के उम्मीदवार के रूप में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में वोट मांगने के लिए कस्टडी पैरोल दी।
कस्टडी पैरोल के अनुसार, हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय (जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए) प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा। जैसा कि तय हुआ, हुसैन पुलिस एस्कॉर्ट का खर्च वहन करेगा और अपने घर (कथित तौर पर वह स्थान जहां आपराधिक साजिश रची गई) नहीं जाएगा, जो मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र के पास है। इसके अलावा, हुसैन और प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल द्वारा निर्दिष्ट आवास पर या वैकल्पिक रूप से निर्दिष्ट होटल में रहेंगे।
अन्य नियमों और शर्तों के अलावा, कोर्ट ने हुसैन को 2,07,429/- रुपये की राशि अग्रिम रूप से जमा करने का निर्देश दिया, जिसे दो दिनों का खर्च बताया गया। साथ ही मामले के गुण-दोष के बारे में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने से भी रोक दिया।
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पारित किया।
संक्षेप में कहा जाए तो हुसैन ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। हालांकि, उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को कस्टडी पैरोल तक सीमित रखा, क्योंकि वह कुछ अन्य मामलों में हिरासत में हैं। उनके पास प्रचार के लिए बहुत कम समय बचा है। इससे पहले दिन में मामले को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को हुसैन को हिरासत पैरोल दिए जाने की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक खर्चों के बारे में दिल्ली पुलिस से निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पारित किया गया था।
यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की विशेष अनुमति याचिका पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के खंडित फैसले से पहले आया, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया और दिल्ली विधानसभा के लिए मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए केवल हिरासत पैरोल दी गई।
केस टाइटल: मोहम्मद ताहिर हुसैन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 856/2025