सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस अधिकारियों पर POCSO पीड़िता के अधिकारों का उल्लंघन करने और माता-पिता पर हमला करने के आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया
Shahadat
22 Nov 2024 9:14 AM IST
चेन्नई के अन्ना नगर में नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया, जो उन आरोपों की जांच करेगा कि चेन्नई पुलिस ने पीड़िता के अधिकारों का उल्लंघन किया और उसके माता-पिता पर हमला किया। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि जांच की निगरानी मद्रास हाईकोर्ट द्वारा की जाए और पीड़िता के परिवार के पक्ष में 75,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाए।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ तमिलनाडु पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई।
इसके गठन के लिए आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने कहा कि SIT में निम्नलिखित अधिकारी (तमिलनाडु कैडर से संबंधित लेकिन अन्य राज्यों से आने वाले) शामिल होंगे:
1. सरोज कुमार ठाकुर, आईपीएस, डीआईजी, वर्तमान में संयुक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र, जीसीपी के रूप में तैनात हैं।
2. अयमान जमाल, आईपीएस, एसपी, वर्तमान में पुलिस उपायुक्त, एल एंड ओ, अवाडी आयुक्तालय के रूप में तैनात हैं।
3. बृंदा, आईपीएस, एसपी, वर्तमान में पुलिस उपायुक्त, उत्तर (एल एंड ओ), सलेम शहर के रूप में तैनात हैं।
इसके अलावा, इसने तमिलनाडु राज्य और उसके डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उपर्युक्त 3 अधिकारियों को किसी भी अन्य जिम्मेदारी से आंशिक रूप से मुक्त किया जाए, जिससे वे दिन-प्रतिदिन के आधार पर जांच कर सकें।
यह भी जोड़ा गया कि SIT आपत्तिजनक आदेश में टिप्पणियों के बावजूद निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा, यह अपनी पहली रिपोर्ट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपेगी, जो जांच की निगरानी के लिए एक उचित पीठ का गठन कर सकते हैं। SIT द्वारा नियत पीठ को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, अधिमानतः सप्ताह में एक बार जब तक कि जांच अपने तार्किक निष्कर्ष पर न पहुंच जाए।
संक्षेप में कहा जाए तो मामला 10 वर्षीय लड़की के कथित यौन शोषण से संबंधित है। लड़की के माता-पिता उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, जिसने उन्हें बताया कि उसके साथ यौन शोषण किया गया। डॉक्टर ने लड़की को किलपौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां एक ड्यूटी डॉक्टर ने उसकी जाँच की और बाल कल्याण समिति के साथ-साथ एक महिला पुलिस स्टेशन को भी सूचित किया।
दावों के अनुसार, नाबालिग पीड़िता का बयान केएमसी अस्पताल के गलियारों में रात 1:00 बजे दर्ज किया गया और उस समय उसके माता-पिता मौजूद नहीं थे। बयानों को कथित तौर पर बाद में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के प्रकाशनों के माध्यम से प्रसारित किया गया। इसके अलावा, आरोपी को पुलिस स्टेशन में कुर्सी पर बैठाया गया जबकि पीड़िता के माता-पिता को पीटा गया।
पक्षकारों को सुनने के बाद हाईकोर्ट जांच की प्रगति से संतुष्ट नहीं था। इसने कहा कि भले ही पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी का नाम लिया था, लेकिन उसे 12 दिनों के बाद ही गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, केएमसी अस्पताल की नर्स के बयान के अनुसार, पीड़िता की मां उसके बयान दर्ज किए जाने के समय उसके साथ मौजूद नहीं थी।
हाईकोर्ट ने इस बात पर भी असंतोष व्यक्त किया कि पुलिस ने केवल यूट्यूबर और पत्रकार के खिलाफ वीडियो प्रसारित करने के लिए FIR दर्ज की, न कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अपने सेलफोन में वीडियो रिकॉर्ड किया था या जो वीडियो लीक करने के लिए जिम्मेदार थे।
कोर्ट ने कहा,
“मौजूदा तथ्य हमारे दिमाग और चेतना को परेशान करते हैं। पीड़ित पक्ष द्वारा तथ्यों का वर्णन पूरी तरह से असंबंधित नहीं कहा जा सकता। हमें उनकी दलीलों पर भी विचार करना होगा, जो अदालत के मन में संदेह पैदा करती हैं। की गई कार्रवाई POCSO Act के प्रावधानों का उल्लंघन है। जिस तरह से पीड़िता के साथ व्यवहार किया गया, सरकारी अस्पताल के कॉमन कॉरिडोर में आधी रात को बयान लिया गया, वह गंभीर मामला है, जिसकी आगे जांच होनी चाहिए। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।”
इसके अनुसार, जांच CBI को सौंपी गई। इस आदेश के खिलाफ राज्य के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच CBI को सौंपने के निर्देश पर रोक लगा दी। इसके अलावा, इसने तमिलनाडु के अधिकारियों से आईपीएस कैडर के 5-7 अधिकारियों (सीधी भर्ती और 3 महिलाएं) की सूची प्रस्तुत करने को कहा, जो तमिलनाडु के अलावा अन्य राज्यों से संबंधित हैं, लेकिन तमिलनाडु कैडर में सेवारत हैं।
केस टाइटल: पुलिस उपायुक्त और अन्य बनाम पीड़ित की मां और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 15332-15333/2024