सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई पर रोक बढ़ाई

Shahadat

31 July 2024 1:22 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई पर रोक बढ़ाई

    सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार की। गवली को 2012 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (MCOCA) के तहत दोषी ठहराया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना था कि MCOCA के तहत आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को 2006 की संशोधित छूट नीति से बाहर नहीं रखा गया।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस चुनौती भरे फैसले पर 04 अप्रैल को दी गई रोक को भी बढ़ा दिया।

    MCOCA के तहत दोषी ठहराए गए और शिवसेना नेता कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए गवली ने 2012 में अपनी सजा के समय प्रभावी 2006 की छूट नीति के आधार पर समय से पहले रिहाई के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की थी।

    वास्तविक कारावास के 14 साल पूरे करने और 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने के साथ-साथ मेडिकल बोर्ड द्वारा कमजोर प्रमाणित होने के बाद गवली ने दावा किया कि उसने 2006 की नीति में उल्लिखित मानदंडों को पूरा किया। 2015 में महाराष्ट्र कारागार [सजा की समीक्षा] नियमों में बाद में किए गए संशोधन का हवाला देते हुए राज्य अधिकारियों ने उसकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें MCOCA दोषियों को छूट नीति से बाहर रखा गया था।

    हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया और न्यायालय को बताया कि दोषसिद्धि के समय लागू नीति तब तक लागू रहेगी, जब तक कि बाद की नीति दोषी के लिए अधिक लाभकारी न हो। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    महाराष्ट्र की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजा ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अरुण गवली के खिलाफ 46 मामले दर्ज हैं। इसमें 10 हत्या के मामले और 8 जबरन वसूली के मामले शामिल हैं।

    जस्टिस कांत ने कहा कि "ये 46 मामले उसके अच्छे दिनों के होंगे" और उनसे पूछा कि क्या पिछले पांच वर्षों में कोई पूर्ववृत्त है। इस पर ठाकरे ने कहा कि गवली पिछले सत्रह वर्षों से जेल में है।

    ठाकरे ने यह भी कहा कि अपराध करने की प्रवृत्ति का पता इतिहास से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गवली को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह काम करता है।

    उन्होंने कहा,

    "वह अपने अड्डे में बैठा रहता है और वहीं से काम करता है। महाराष्ट्र में अरुण गवली के लिए तो नाम ही काफी है।

    ठाकरे ने यह भी कहा कि जहां तक ​​राज्य की नीति का सवाल है, MCOCA के दोषियों को सजा में छूट पाने के लिए कम से कम 40 साल की सजा काटनी पड़ती है।

    गवली की ओर से सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने उसे अशक्त पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2006 की संशोधित नीति में दो मुख्य बातें थीं, यानी उम्र 65 साल से अधिक होनी चाहिए और दोषी अशक्त होना चाहिए। हालांकि, 2015 में नीति बदल दी गई और इसमें MCOCA के दोषियों को सजा में छूट की नीति से बाहर कर दिया गया।

    एक मिसाल (जोसेफ बनाम केरल राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 815) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी सजा में छूट से पूरी तरह बाहर करना असंवैधानिक है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि सजा वर्ष 2012 में हुई थी, इसलिए वर्तमान मामले में 2006 की नीति लागू होगी। अपने मामले को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट द्वारा 15 मौकों पर पैरोल पर रिहा किया गया और कोई घटना नहीं हुई थी।

    आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि सलाहकार बोर्ड ने इस आधार पर उनका मामला खारिज किया कि 2015 की नीति में मकोका दोषियों को शामिल नहीं किया गया। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि सजा के समय नीति लागू होगी।

    जब रामकृष्णन ने कहा कि सह-आरोपी को रिहा कर दिया गया तो जस्टिस कांत ने टिप्पणी की:

    "हम सभी को तथ्यों के बारे में थोड़ा सचेत और जागरूक होने की आवश्यकता है। आखिरकार, हर कोई अरुण गवली नहीं है। यहां तक ​​कि अरुण गवली भी अब अरुण गवली नहीं है, यही बात है।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "वह पुरानी फिल्म गब्बर हमें 'गब्बर आ जाएगा' की याद दिलाती है, यही वे दलील दे रहे हैं।"

    हालांकि, रामकृष्णन ने यह कहते हुए जवाब दिया कि यह हाईकोर्ट के समक्ष दलील नहीं दी गई थी।

    इसके बाद उन्होंने खंडपीठ को उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें तीन बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्हें क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज है।

    जब ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पिछले चालीस सालों से लगातार धूम्रपान करने के कारण ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा,

    "हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं। उस पर धूम्रपान करने का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। मैं यह दावा नहीं कर सकती कि वह कल मरने वाला है, इसका यह आधार नहीं है। यह 73 साल की उम्र में, 15 साल जेल में बिताने के बाद और नीति (2006) के आधार पर हुआ है।"

    अंततः, न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश पारित किया और मामले की सुनवाई 20 नवंबर को तय की।

    आक्षेपित निर्णय में, हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि MCOCA को जानबूझकर 2006 की छूट नीति से बाहर रखा गया, क्योंकि नीति निर्माण के समय निर्माताओं को इसके अस्तित्व के बारे में पता था। इसके अलावा, 2015 की संशोधित नीति में मकोका दोषियों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया, जो दृष्टिकोण में जानबूझकर बदलाव को दर्शाता है।

    इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने राज्य द्वारा 2010 के संशोधित दिशा-निर्देशों को लागू करने का प्रयास खारिज कर दिया, जो संगठित अपराध के दोषियों के लिए 40 वर्ष की वास्तविक कारावास सीमा प्रदान करते हैं। ये दिशा-निर्देश अप्रासंगिक हैं, क्योंकि 2006 की नीति विशेष रूप से बुजुर्ग और अशक्त कैदियों के लिए थी, जिससे उनके लाभ के लिए अलग वर्ग का निर्माण हुआ, न्यायालय ने कहा कि 2010 के दिशा-निर्देश गवली के मामले पर लागू नहीं होते।

    इस प्रकार, हाईकोर्ट ने माना कि गवली 2006 की छूट नीति के लाभों का हकदार है तथा प्रतिवादी प्राधिकारी को परिणामी आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: महाराष्ट्र राज्य बनाम अरुण गुलाब गवली, डायरी नंबर - 21924/2024

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