सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के हत्या मामले में दोषी विधायक उदय भान सिंह की अंतरिम जमानत बढ़ाई

Shahadat

28 Jun 2024 1:29 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के हत्या मामले में दोषी विधायक उदय भान सिंह की अंतरिम जमानत बढ़ाई

    सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के हत्या मामले में दोषी ठहराए गए बहुजन समाज पार्टी (BSP) नेता और पूर्व विधायक उदय भान सिंह की अंतरिम जमानत बढ़ा दी। कोर्ट ने उनकी अवमानना ​​याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य के अधिकारियों द्वारा उनकी समयपूर्व रिहाई के आदेश के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया।

    जस्टिस एएस ओक और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के गृह सचिवालय विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोर्ट के 29 अप्रैल के पहले के आदेश का उल्लंघन किया गया।

    29 अप्रैल के आदेश के अनुसार, विधायक की समयपूर्व रिहाई के लिए रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। कोर्ट ने विधायक को समानता का लाभ दिया, क्योंकि सह-आरोपियों में से 3 को पहले ही समयपूर्व रिहाई मिल चुकी थी। राज्य प्राधिकारियों को आदेश की तिथि से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर रिहाई के लिए उनके आवेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया गया। सिंह को आत्मसमर्पण करने से पहले 9 जुलाई तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया।

    बेंच ने नोटिस जारी करते हुए प्रमुख सचिव को तत्काल अनुपालन करने और 29 अप्रैल के आदेश के अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया। सिंह को 26 जुलाई तक आत्मसमर्पण करने के लिए समय भी दिया गया।

    बेंच ने कहा,

    "प्रतिवादी को 26 जुलाई को वापसी योग्य नोटिस जारी करें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिवादी 29 अप्रैल 2024 के आदेश का तत्काल अनुपालन करेगा और पारित आदेश को रिकॉर्ड पर रखेगा। इस बीच हम याचिकाकर्ता को 29 अप्रैल 2024 के आदेश के तहत दी गई अंतरिम जमानत को वापसी योग्य तिथि तक बढ़ाते हैं।"

    यह मामला विधायक सिंह की 1999 के आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 10 अन्य सह-आरोपियों के साथ तीन व्यक्तियों की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने से संबंधित है। सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और वर्तमान में वह 20 साल और 7 महीने की वास्तविक हिरासत में है।

    मामले की सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी।

    केस टाइटल: उदय भान सिंह@डॉक्टर सिंह बनाम दीपक कुमार कॉन्ट.पी.ई.टी.(सी) संख्या 544/2024 में डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 11/2024

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