'हम क्या संकेत दे रहे हैं?' : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा बिना कोई कारण बताए नियमित जमानत आदेश पर रोक लगाने पर हैरानी जताई

Shahadat

11 July 2024 1:21 PM IST

  • हम क्या संकेत दे रहे हैं? : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा बिना कोई कारण बताए नियमित जमानत आदेश पर रोक लगाने पर हैरानी जताई

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 जुलाई) को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बिना कोई कारण बताए नियमित जमानत आदेश पर रोक लगाने पर हैरानी जताई।

    कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ाने के हाईकोर्ट के आदेशों का बचाव करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल किया।

    सुनवाई के दौरान, जस्टिस अभय एस ओक ने टिप्पणी की,

    "जब जमानत देने का तर्कपूर्ण आदेश होता है तो क्या उस आदेश पर आराम से रोक लगाई जा सकती है? क्या इसे एक साल के लिए आसानी से रोका जा सकता है? हम क्या संकेत दे रहे हैं?"

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश पर अस्थायी रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।

    ट्रायल कोर्ट ने खुराना को पिछले साल जून में जमानत दी। ED ने जमानत रद्द करने की मांग की, जो दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। हाईकोर्ट ने जमानत पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी और समय-समय पर अंतरिम आदेश जारी रखा।

    जस्टिस ओक ने कहा,

    "यह चौंकाने वाला है। जब तक वह आतंकवादी नहीं है, तब तक उसे रोकने का क्या कारण है?"

    ED के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि निचली अदालत ने सभी कारकों को ध्यान में रखे बिना जमानत आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि आरोपी ईमानदार नहीं है, क्योंकि बहस पूरी होने के बाद भी जजों को अलग कर दिया गया।

    हुसैन ने अदालत को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के तीन जजों ने जमानत रद्द करने की ED की याचिका से खुद को अलग कर लिया, जिसमें आदेश सुरक्षित रखने के बाद एक जज भी शामिल है।

    अदालत ने सवाल किया कि निचली अदालत द्वारा दिए गए तर्कपूर्ण जमानत आदेश पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के एक पंक्ति के आदेश का ईडी कैसे बचाव कर सकता है।

    हुसैन ने कहा कि पक्षकारों के पास यह नियंत्रण नहीं है कि अदालत अपने आदेश में कारण बताए या नहीं और इस स्थिति में अभियोजन पक्ष की लाचारी व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी बड़ी मात्रा में अपराध की आय को लूटने में शामिल है।

    जस्टिस ओक ने टिप्पणी की कि न्यायालय केवल प्रवर्तन निदेशालय (ED) को ही दोषी नहीं ठहरा रहा है, बल्कि खुद से भी सवाल कर रहा है।

    जस्टिस ओक ने कहा,

    "नहीं, हम केवल आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हम खुद को भी दोषी ठहरा रहे हैं।"

    न्यायालय ने हुसैन को दो दिनों के भीतर संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया।

    केस टाइटल- परविंदर सिंह खुराना बनाम प्रवर्तन निदेशालय

    Next Story