सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को 'निरर्थक' बताया, कहा- ED गिरफ्तारी को नई याचिका में चुनौती दी जा सकती है

Shahadat

10 May 2024 7:47 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को निरर्थक बताया, कहा- ED गिरफ्तारी को नई याचिका में चुनौती दी जा सकती है

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को "निरर्थक" बताते हुए निपटा दिया। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उसी राहत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी था। सोरेन ने 29 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद फैसला सुनाने में हाईकोर्ट की देरी से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की थी।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 अप्रैल को सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद हाईकोर्ट ने 3 मई को फैसला सुनाया और ED की गिरफ्तारी को दी गई उनकी चुनौती खारिज कर दी। इसके बाद सोरेन ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर की।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद से याचिका निरर्थक हो गई। खंडपीठ ने कहा कि सोरेन अगले सप्ताह आने वाली दूसरी याचिका में सभी दलीलें उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

    खंडपीठ ने कहा,

    "यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी दलीलें 3 मई, 2024 के एचसी आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी में उठाई जा सकती हैं।"

    सोरेन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ से याचिका को "निरर्थक" नहीं मानने का अनुरोध करते हुए कहा कि ED नई याचिका में अपनी प्रतिक्रिया के लिए और समय मांगेगा, जिससे अतिरिक्त देरी होगी।

    सिब्बल ने कहा,

    ''एक नागरिक के तौर पर मेरा अधिकार है कि हाईकोर्ट मेरे साथ निष्पक्ष तरीके से व्यवहार करे... मुझे याद है कि मैंने माई लॉर्ड से कहा था कि अगर मुझे हाईकोर्ट भेजा गया तो ऐसा होगा, ऐसा हो चुका है।''

    खंडपीठ ने कहा कि सभी दलीलों को नयी याचिका माना जा सकता है।

    सोरेन ने इसी साल 31 जनवरी को मुख्यमंत्री (झारखंड) पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी के बाद उन्हें धोखाधड़ी से अर्जित भूमि के प्राथमिक लाभार्थी होने के आरोप में भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।

    केस टाइटल: हेमंत सोरेन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5769/2024

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