सुप्रीम कोर्ट ने विमान इंजन पट्टेदारों को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट की याचिका खारिज की

Shahadat

20 Sept 2024 7:23 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने विमान इंजन पट्टेदारों को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइंस स्पाइसजेट को इंजन पट्टेदारों को भुगतान न करने के कारण तीन विमान इंजन लौटाने का निर्देश दिया गया था।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पाइसजेट द्वारा 11 सितंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फ्रांस स्थित पट्टादाता कंपनियों को भुगतान न करने के कारण इंजन को जमीन पर रखने और सौंपने को बरकरार रखा गया था।

    विवादित आदेश ने पक्षों के बीच समझौते के उल्लंघन पर पट्टादाताओं को अंतरिम राहत देने वाले एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा था।

    पीठ को सूचित किया गया कि स्पाइसजेट के पास पहले से ही 8.66 मिलियन डॉलर हैं और 2.67 मिलियन डॉलर की कमी है। एयरलाइंस ने शेष राशि का भुगतान करने के लिए 30 सितंबर तक का समय मांगा था।

    पक्षकारों के बीच अंतरिम समझौते का हवाला देते हुए, जिस पर हाईकोर्ट ने भरोसा किया, सीजेआई ने टिप्पणी की कि सहमति समझौते में भुगतान न करने के परिणामों के लिए विशिष्ट खंड प्रदान किया गया।

    "सहमति आदेश परिणाम प्रदान करता है, आपने पूरा भुगतान नहीं किया, वे इसके हकदार हैं।"

    स्पाइसजेट के वकील ने अदालत को आगे बताया कि पट्टेदारों के साथ बातचीत पहले से ही चल रही है।

    "हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं, वास्तव में हम भुगतान करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमने कभी अवज्ञा नहीं की है।"

    सीजेआई ने हाईकोर्ट के समक्ष सहमति आदेश को दोहराया और कहा,

    "आपको सौदेबाजी क्यों करनी चाहिए, यदि आप अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको इंजन वापस करने होंगे।"

    पीठ ने मामला खारिज करते हुए पक्षकारों को बातचीत करने और सोमवार को वापस आने का सुझाव दिया, जिससे यदि कोई सुलह हुई है तो उसे रिकॉर्ड पर रखा जा सके।

    "हम रिकॉर्ड करेंगे कि आप दोनों ने क्या सहमति व्यक्त की है।"

    जबकि स्पाइसजेट के वकीलों ने खारिज करने पर आपत्ति जताई, सीजेआई ने याचिका पर आगे विचार करने से इनकार किया, यह देखते हुए कि "हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह सही आदेश है।"

    स्पाइसजेट के वकील ने पीठ को बताया कि आज की स्थिति में विचाराधीन 3 इंजनों में से 2 इंजन ग्राउंडेड हैं - उन्हें वापस करने के लिए स्टैंड की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए एक महीने का समय लगेगा। जबकि दूसरी ओर, विवादित आदेश में 15 दिनों के भीतर वापसी का निर्देश दिया गया।

    न्यायालय ने ग्राउंडेड इंजनों को वापस करने में देरी की उपरोक्त कठिनाई के संबंध में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन करने की स्पाइसजेट को स्वतंत्रता दिए बिना मामला खारिज कर दिया।

    तदनुसार, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

    केस टाइटल: स्पाइसजेट लिमिटेड बनाम टीम फ्रांस 01 एस.ए.एस एसएलपी (सी) नंबर 21345-21346/2024

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