BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पोस्ट से हटाने की याचिका खारिज की

Shahadat

13 May 2024 6:47 AM GMT

  • BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पोस्ट से हटाने की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के कारण आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद और कार्यालय से हटाने की मांग वाली याचिका सोमवार (13 मई) को खारिज की।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि अदालत केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। खंडपीठ ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता कांत भाटी हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं थे।

    जस्टिस खन्ना ने कहा याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से पूछा,

    "कानूनी अधिकार क्या है? हमें इस सब में क्यों जाना चाहिए? औचित्य पर आपके पास कहने के लिए निश्चित रूप से कुछ हो सकता है लेकिन कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर एलजी चाहते हैं तो उन्हें कार्रवाई करने दें... हम इच्छुक नहीं हैं।"

    खंडपीठ ने आदेश में कहा,

    "हम दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।"

    मामले का संबंध दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिवादी-संदीप कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में निहित है। इस जनहित याचिका में केजरीवाल के खिलाफ यथा वारंटो की रिट जारी करने की मांग की गई, जिससे यह दिखाया जा सके कि किस अधिकार, योग्यता और पदवी के आधार पर वह संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। इसमें जांच के बाद आप नेता को सीएम कार्यालय से बर्खास्त करने की भी मांग की गई।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि केजरीवाल, जो दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में थे, संविधान के अनुच्छेद 239AA (4), 167 (बी) और (सी) के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। इसलिए वह अब मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते।

    उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री तक पहुंच के अभाव के कारण दिल्ली के उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 167 (सी) के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से रोका जा रहा है।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केजरीवाल को 1 जून तक न्यायिक हिरासत से अंतरिम रिहाई दी है।

    केस टाइटल: कांत भाटी बनाम अरविंद केजरीवाल और अन्य, डायरी नंबर 19252-2024

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