सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में रिक्त न्यायिक सदस्य पदों पर वकीलों की नियुक्ति की याचिका खारिज की

Shahadat

3 Jan 2024 5:14 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में रिक्त न्यायिक सदस्य पदों पर वकीलों की नियुक्ति की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) में रिक्त न्यायिक सदस्य पदों को भरने के लिए अनुभवी वकीलों की नियुक्ति की याचिका खारिज कर दी।

    अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में सभी रिक्त पदों के लिए न्यायिक सदस्यों के रूप में कम से कम 10 वर्षों के अभ्यास वाले अनुभवी वकीलों की नियुक्ति की प्रार्थना की गई।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को सूचित किया गया कि पैन-इंडिया में 17 पीठों में से, 2021 में केवल 4 कामकाजी पीठें थीं, जिन्होंने एएफटी के लिए 19000 लंबित मामलों को संभाला, जिसमें से वर्तमान याचिका दायर की गईं।

    इस पर सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा,

    “लेकिन आपकी राहत गलत है। आप यह नहीं कह सकते कि सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सिर्फ वकीलों को नियुक्त करें, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक चयन प्रक्रिया है, जिसका पालन करना होगा।”

    सीजेआई ने साथ ही टिप्पणी की कि चयन प्रक्रिया शुरू होने पर कोई भी आवेदन कर सकता है।

    केस टाइटल: ईशान गिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 001249 - / 2023

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