सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं को VC द्वारा प्रचार करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका खारिज की
Shahadat
22 July 2024 9:01 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज की। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ यह निर्देश देने की मांग की गई कि गिरफ्तार नेताओं को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस (VC) मोड के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका "दुर्भावनापूर्ण इरादे" से दायर की गई।
चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इसे खारिज करते हुए कहा था कि यह अत्यधिक साहसिक याचिका है, जो कानून के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, वर्तमान एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी।
हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि पूरी याचिका एक विशेष व्यक्ति पर केंद्रित थी।
न्यायालय ने कहा,
"आप एक व्यक्ति के संबंध में क्यों ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आपकी पूरी दलीलें विशेष राजनीतिक व्यक्ति का उल्लेख कर रही हैं, जो स्वयं न्यायालय में आने में सक्षम है...वकीलों की पूरी फौज उसके पक्ष में है।"
ऐसा प्रतीत हुआ कि न्यायालय अरविंद केजरीवाल का अप्रत्यक्ष संदर्भ दे रहा था (क्योंकि याचिका केजरीवाल की गिरफ्तारी के मद्देनजर दायर की गई)।
कहा गया,
"मान लीजिए कि वह बेजुबान लोगों के लिए आता है; हां, हम विचार करेंगे। ये समानांतर कार्यवाही हैं। निजी कार्यवाही भी और फिर जनहित याचिका के नाम पर भी।"
जब याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने जोर देकर कहा कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है तो न्यायालय ने कहा कि वह कानून के प्रश्न को खुला रखेगा और उसी पर निर्णय लेगा, लेकिन इस मामले में नहीं।
आगे कहा गया,
"हम इसकी सराहना करेंगे यदि मुद्दा उचित तरीके से उठाया गया है और हमें मिस्टर सिंह जैसे अनुभवी वकील से गुणवत्तापूर्ण सहायता मिलती है, लेकिन इस मामले में नहीं। हम कानून के प्रश्न को खुला रखेंगे।"
प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:
“रिट याचिका में किए गए कथनों की प्रकृति और हाईकोर्ट के समक्ष उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, जो आम जनता के बजाय व्यक्ति के मामले को उठाने की अभिव्यक्ति देते हैं, हम इस एसएलपी पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न किसी अन्य उचित कार्यवाही में निर्धारित किया जा सकता है। कानून के उस प्रश्न को खुला छोड़ते हुए एसएलपी का निपटारा किया जाता है।”
लॉ के लास्ट ईयर स्टूडेंट याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कहा कि यह दिल्ली में प्रभावित पार्टी नेताओं और मतदाताओं की ओर से दायर की जा रही है।
गुप्ता भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद राजनेताओं की गिरफ्तारी के समय से व्यथित थे, विशेष रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक।
गुप्ता ने याचिका में कहा कि मतदाता चुनाव प्रचार के दर्शक और श्रोता होने के कारण उक्त राजनेताओं से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना प्राप्त करने के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं।
इसके मद्देनजर, उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तार किए गए नेता जो विचाराधीन हैं, उन्हें कम से कम सक्षम न्यायालय के निर्देशानुसार उचित प्रतिबंध के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
केस टाइटल: अमरजीत गुप्ता बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 13629/2024