सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT मामले में फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की

Shahadat

31 July 2024 5:45 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT मामले में फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को EVM-VVPAT मामले में फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिका खारिज की। उक्त फैसले में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा के 100% क्रॉस-सत्यापन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 26 अप्रैल के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हुए यह आदेश पारित किया।

    इसमें कहा गया:

    "हमने पुनर्विचार याचिका और उसके समर्थन में दिए गए आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हमारी राय में 26.04.2024 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता। तदनुसार, पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।"

    उल्लेखनीय है कि एनजीओ-एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अभय भाकचंद छाजेड और अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा याचिकाओं का समूह दायर किया गया, जिसमें प्रार्थना की गई कि प्रचलित प्रक्रिया के बजाय, जहां चुनाव आयोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 यादृच्छिक रूप से चुने गए मतदान केंद्रों में EVM वोटों को VVPAT के साथ क्रॉस-सत्यापित करता है, सभी VVPAT को सत्यापित किया जाना चाहिए।

    उन्होंने आगे यह सुनिश्चित करने के उपाय करने की मांग की कि एक वोट 'डाला गया' और 'दर्ज किए गए के रूप में गिना गया'।

    ECI ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि यह 'अस्पष्ट और निराधार' आधार पर EVM और VVPAT की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करने का एक और प्रयास है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि सभी VVPAT पेपर पर्चियों को मैन्युअल रूप से गिनना, जैसा कि सुझाव दिया गया, न केवल श्रम और समय लेने वाला होगा, बल्कि 'मानवीय त्रुटि' और 'शरारत' का भी खतरा होगा।

    ECI का यह भी मामला था कि EVM से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और मतदाताओं के पास ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है।

    लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की खंडपीठ ने मामले में दो अलग-अलग, सहमति वाले फैसले सुनाए, जबकि सिंबल लोडिंग इकाइयों को सील करने और प्रति विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में 5% बर्न मेमोरी माइक्रोकंट्रोलर के सत्यापन से संबंधित दो निर्देश जारी किए।

    उक्त फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिकाकर्ता-अरुण कुमार अग्रवाल ने वर्तमान याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि इसमें स्पष्ट रूप से त्रुटियां थीं।

    पुनर्विचार याचिका में कहा गया,

    "यह कहना सही नहीं है कि परिणाम में अनुचित रूप से देरी होगी, या आवश्यक जनशक्ति पहले से तैनात जनशक्ति से दोगुनी होगी... मतगणना हॉल की मौजूदा सीसीटीवी निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि VVPAT पर्ची की गिनती में हेरफेर और शरारत न हो।"

    अग्रवाल का मामला यह था कि एसएलयू कमजोर हैं और उनका ऑडिट करने की आवश्यकता है, लेकिन अदालत ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

    उन्होंने पुनर्विचार याचिका में दावा किया,

    "इस माननीय अदालत ने इस संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि एसएलयू में डेटा में केवल आवश्यक छवियों के अलावा अतिरिक्त बाइट्स हो सकते हैं।"

    केस टाइटल: अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत निर्वाचन आयोग, पुनर्विचार याचिका (सी) संख्या 1263/2024

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