सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

Shahadat

19 Jan 2024 2:52 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जनवरी) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसे 'मोदी-चोर' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था।

    पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी। वकील अशोक पांडे ने बाद में रिट याचिका दायर कर कहा कि आपराधिक मामले में सदस्य के बरी होने के बाद ही लोकसभा सदस्यता बहाल की जा सकती।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिका को तुच्छ करार दिया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    खंडपीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएं सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करती हैं।

    इससे पहले, इसी याचिकाकर्ता ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: अशोक पांडे बनाम लोकसभा अध्यक्ष | डायरी नंबर- 36627 - 2023

    Next Story