BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने UGC-NET परीक्षा दोबारा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Shahadat

12 Aug 2024 1:32 PM IST

  • BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने UGC-NET परीक्षा दोबारा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को UGC-NET परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।

    याचिकाकर्ताओं ने 18 जून को आयोजित पिछली UGC-NET परीक्षा रद्द करने और 21 अगस्त को दोबारा परीक्षा आयोजित करने के अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती दी।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि पहले फैसले के बाद से दो महीने बीत चुके हैं, उन्होंने कहा कि याचिका पर विचार करने से केवल "अनिश्चितता बढ़ेगी और पूरी तरह अराजकता फैलेगी।"

    सीजेआई ने कहा,

    "अंतिम निर्णय होने दें, हम एक आदर्श दुनिया में नहीं हैं। 21 अगस्त को परीक्षाएं होने दें। स्टूडेंट के लिए निश्चितता होनी चाहिए।"

    पीठ ने कहा कि परीक्षा में 9 लाख से अधिक स्टूडेंट भाग ले रहे हैं और केवल 47 याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती दी।

    उल्लेखनीय है कि UGC-NET 2024 परीक्षा 18 जून को हुई, जिसमें 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को परीक्षा रद्द करने की घोषणा की, क्योंकि गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई द्वारा परीक्षा की 'समझौतापूर्ण अखंडता' के प्रथम दृष्टया संकेतक चिह्नित किए गए। मामले को आगे की जांच के लिए CBI को सौंप दिया गया।

    केंद्र ने यह भी घोषणा की कि नई परीक्षा के विवरण जल्द ही जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही NEET-UG 2024 परीक्षा और कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले न्यायालय ने वकील द्वारा UGC-NET रद्द करने को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिका खारिज की। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वर्तमान मामले में वकील का कोई स्थान नहीं है और यह अभ्यर्थियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क और राहत की मांग

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हाल ही में पाया कि पेपर लीक होने का संकेत देने वाले सबूत फर्जी थे, इसलिए परीक्षा रद्द करने के औचित्य पर सवाल उठते हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि रद्द करने से कई स्टूडेंट के लिए तनाव और संसाधन बर्बाद हो गए, जिन्होंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी।

    यह तर्क दिया गया कि झूठे सबूतों के आधार पर परीक्षा रद्द करना बेहद अनुचित है। उनका कहना है कि यह भारत के संविधान में निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने अगस्त-सितंबर 2024 के लिए नई परीक्षा तिथियां निर्धारित की हैं, भले ही जांच पूरी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी गई कि किस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था- शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2।

    इस निर्णय की मनमानी प्रकृति उचित परिश्रम की कमी और प्राथमिक हितधारकों - स्टूडेंट के कल्याण के प्रति उपेक्षा को दर्शाती है। इस निर्णय की मनमानी को और भी बढ़ा देने वाली बात यह है कि NTA ने अगस्त-सितंबर 2024 में होने वाली NET परीक्षा की नई तिथियां जारी कर दी हैं, जबकि अभी तक चल रही जांच पूरी नहीं हुई।

    इसके अलावा, यह भी आश्चर्यजनक है कि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि कौन सा पेपर लीक हुआ- किस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2, क्या पेपर 1 (सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य) लीक हुआ था या पेपर 2 (प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट) लीक हुआ था।

    मुख्य राहतों में शामिल हैं: (1) UGC को कथित पेपर लीक के सबूत दिखाने का निर्देश; (2) CBI को निर्देश कि वे अब तक जो कुछ भी पाया है, उसे साझा करें। यदि CBI को पता चलता है कि कोई लीक नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट चाहते हैं कि मूल परीक्षा परिणाम जारी किए जाएं; (3) यदि लीक हुआ था तो याचिकाकर्ता यह जानना चाहते हैं कि परीक्षा का कौन-सा विशिष्ट भाग प्रभावित हुआ। उनका तर्क है कि केवल लीक हुए भागों को ही दोबारा लिया जाना चाहिए, पूरी परीक्षा नहीं। यदि दोनों पेपर प्रभावित हुए हैं तो फिर से परीक्षा की मांग की जाती है।

    याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से पुनः परीक्षा की निगरानी करने और पुनः परीक्षा में भविष्य की समस्याओं को रोकने में मदद करने के लिए विशेषज्ञों की समिति के गठन की मांग की। यह विशेष रूप से इसलिए प्रार्थना की गई, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें NTA पर भरोसा नहीं है, जो साइबर हमलों और पेपर लीक को रोक रहा है।

    कहा गया,

    "इस समिति में रिटायर या वर्तमान जज, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिष्ठित साइबर कानून विशेषज्ञ, प्रशासनिक प्रमुख और अन्य प्रसिद्ध शैक्षिक विशेषज्ञ या इस माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य अधिकारी या इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी आदेश या निर्देश के अनुसार शामिल हो सकते हैं। यह अनुरोध इसलिए किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) साइबर धोखाधड़ी या साइबर हमलों को रोकने में असमर्थ है। परीक्षा का पेपर संभावित रूप से फिर से डार्क वेब पर लीक हो सकता है और NTA एक बार फिर इसे रोकने में असमर्थ हो सकता है। नतीजतन, लाखों स्टूडेंट के संसाधन और प्रयास फिर से बर्बाद हो सकते हैं।"

    केस टाइटल: परवीन डबास और अन्य बनाम शिक्षा मंत्रालय और अन्य डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 498/2024

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