सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 149 BNS और कुछ अनुच्छेदों को असंवैधानिक करार देने वाली जनहित याचिका खारिज की, जुर्माना लगाया

Shahadat

16 Aug 2024 6:51 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 149 BNS और कुछ अनुच्छेदों को असंवैधानिक करार देने वाली जनहित याचिका खारिज की, जुर्माना लगाया

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका (PIL) खारिज की। उक्त याचिका में कुछ संवैधानिक प्रावधानों को 'असंवैधानिक' घोषित करने की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 149 को भी चुनौती दी।

    याचिकाकर्ता ने भारत के राष्ट्रपति, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, अन्य बातों के अलावा संवैधानिक प्रावधानों को भी चुनौती दी।

    जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ याचिकाकर्ता-इन-पर्सन डॉ एसएन कुंद्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 52, 53, 75(4), 77, 102(2), 164(3), 191(2), 246, 361 और 368 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। इसके अतिरिक्त, याचिका में सशस्त्र बलों द्वारा ली गई शपथ और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 149 को चुनौती देने की मांग की गई।

    BNS की धारा 149 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार इकट्ठा करने के कृत्य को दंडित करती है।

    याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने इसे 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।

    खंडपीठ ने कहा,

    "हमने रिट याचिका में दिए गए कथनों का अध्ययन किया। याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए गए निवेदन पर भी विचार किया। हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है, याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि आज से एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के पास जमा कराई जाए।"

    उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत में राष्ट्रपति होगा; अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है; अनुच्छेद 75(4) में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित प्रत्येक केंद्रीय मंत्री द्वारा पद की शपथ लेने की आवश्यकता बताई गई है।

    अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है; अनुच्छेद 102(2) और 191(2) 10वीं अनुसूची के तहत सांसद/विधायक की अयोग्यता के बारे में बताते हैं; अनुच्छेद 164(3) राज्य के मंत्रिपरिषद के लिए राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाने के बारे में बताते हैं; अनुच्छेद 246 उन कानूनों के विषय को निर्धारित करता है जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं।

    अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजप्रमुखों को दी गई संवैधानिक प्रतिरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्तियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

    केस टाइटल: डॉ. एसएन कुंद्रा बनाम भारत संघ रिट याचिका(सिविल) संख्या.347/2024

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