सुप्रीम कोर्ट ने Same-Sex Marriage को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार से इनकार किया

Shahadat

10 Jan 2025 9:45 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने Same-Sex Marriage को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने विवाह समानता मामले में समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

    जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने चैंबर में पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया (जिसका अर्थ है कि खुली अदालत में सुनवाई नहीं होगी)।

    जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा जुलाई 2024 में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद नई पीठ का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा अक्टूबर 2023 का फैसला सुनाने वाली मूल पीठ के एकमात्र सदस्य हैं, क्योंकि अन्य सभी सदस्य (सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस हिमा कोहली) रिटायर हो चुके हैं।

    पुनर्विचार पीठ ने कहा कि उसने जस्टिस रवींद्र भट (स्वयं और जस्टिस हिमा कोहली के लिए बोलते हुए) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा के निर्णयों को ध्यान से पढ़ा है, जो बहुमत का गठन करते हैं। पुनर्विचार पीठ ने कहा कि उसे इन दोनों निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं मिली।

    पीठ के आदेश में कहा गया:

    "हमें रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं मिली। हम आगे पाते हैं कि दोनों निर्णयों में व्यक्त किए गए विचार कानून के अनुसार हैं। इस तरह कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने 17.10.2023 को भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा कि यह विधायिका का मामला है। हालांकि, पीठ के सभी जज इस बात पर सहमत थे कि भारत संघ, अपने पहले के बयान के अनुसार, समलैंगिक विवाह में व्यक्तियों के अधिकारों और हकों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करेगा, जिनके रिश्ते को "विवाह" के रूप में कानूनी मान्यता नहीं दी गई।

    न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह भी माना कि समलैंगिक जोड़ों को हिंसा, जबरदस्ती या हस्तक्षेप की किसी भी धमकी के बिना सहवास करने का अधिकार है; लेकिन ऐसे संबंधों को विवाह के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए कोई निर्देश पारित करने से परहेज किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल समलैंगिक जोड़ों के नागरिक संघ बनाने के अधिकार को मान्यता देने पर सहमत हुए; हालांकि, पीठ के अन्य तीन न्यायाधीश इस पहलू पर असहमत थे।

    उसके बाद, कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें समलैंगिक जोड़ों को उनके द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को स्वीकार करने के बावजूद कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान न करने के लिए निर्णय को गलत ठहराया गया। उन्होंने तर्क दिया था कि यह मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के न्यायालय के कर्तव्य का परित्याग है।

    यह भी तर्क दिया गया कि निर्णय "रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियों" से ग्रस्त है और "स्व-विरोधाभासी और स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण" है। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा भेदभाव के माध्यम से उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन इस भेदभाव को प्रतिबंधित करने का तार्किक अगला कदम उठाने में विफल रहा है।

    केस टाइटल: सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ | आरपी (सी) 1866/2023 और संबंधित मामले

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