सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में अपने खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की
Shahadat
27 Sept 2024 10:04 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गुजरात सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की। कोर्ट ने दोषियों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं में रिकॉर्ड या मेरिट के आधार पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।
आदेश में कहा गया,
"पुनर्विचार याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को ध्यान से देखने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि रिकॉर्ड या रिव्यू याचिकाओं में कोई स्पष्ट त्रुटि या मेरिट नहीं है, जिसके कारण विवादित आदेश पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो। तदनुसार, पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है।"
बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा माफी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में गुजरात सरकार की आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि उसने दोषी के साथ मिलकर काम किया, जिसने समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने के लिए कोर्ट से निर्देश मांगा था।
दोषी की रिट याचिका में कोर्ट ने मई 2022 में गुजरात राज्य को माफी याचिका पर विचार करने के लिए उपयुक्त सरकार माना था। इस घटना के बाद से ही सभी 11 आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को रिहा कर दिया गया।
गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई हत्याओं और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले इन दोषियों को गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के पक्ष में फैसला सुनाया और माफी के खिलाफ उनकी रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने माना कि गुजरात राज्य सीआरपीसी की धारा 432 के अर्थ में उनकी छूट याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 'उपयुक्त सरकार' नहीं है, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र को स्थानांतरित कर दिया गया था।
राज्य ने अपनी पुनर्विचार याचिका में दावा किया कि उसने मई 2022 से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम किया। राज्य ने तर्क दिया कि उस पर महाराष्ट्र राज्य के अधिकार क्षेत्र का "अतिक्रमण" करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वह न्यायालय के आदेश के अनुसार काम कर रहा था।
गुजरात राज्य ने तर्क दिया कि उसने न्यायालय के समक्ष लगातार यह कहा है कि सीआरपीसी के तहत छूट याचिकाओं को संभालने के लिए महाराष्ट्र उपयुक्त सरकार है।
गुजरात ने दावा किया कि न्यायालय की कठोर टिप्पणियां - जिसमें कहा गया था कि राज्य ने दोषियों में से एक के साथ मिलकर काम किया - अनुचित और पक्षपातपूर्ण है।
केस टाइटल- गुजरात राज्य बनाम बिलकिस याकूब रसूल और अन्य।