सुप्रीम कोर्ट ने TMC नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ मवेशी तस्करी मामले में ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया

Shahadat

23 Jan 2024 4:53 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने TMC नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ मवेशी तस्करी मामले में ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने कथित सीमा पार मवेशी तस्करी घोटाले के सिलसिले में जमानत की मांग करने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अणुब्रत मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया।

    केंद्रीय एजेंसी ने मंडल को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

    जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के जनवरी, 2023 के आदेश के खिलाफ मंडल की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    इससे पहले, मंडल की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अन्य दलीलों के बीच दलील दी कि उन्हें आरोप पत्र से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। तदनुसार, न्यायालय ने प्रतिवादी/सीबीआई को याचिकाकर्ता को आरोप पत्र की अतिरिक्त प्रतियां और सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

    सुनवाई के दौरान रोहतगी ने दलील दी कि मुख्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने यह भी जोरदार तर्क दिया कि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि मुकदमा शुरू नहीं हुआ और जांच लंबित है।

    वकील ने कहा,

    "कोई प्रगति नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी जांच अभी भी जारी है।"

    जस्टिस त्रिवेदी ने यह भी पूछा कि क्या सभी आरोपी व्यक्तियों को दस्तावेज़ प्राप्त हुए। इस पर एएसजी ने हां में जवाब दिया।

    उन्होंने कहा,

    ''सभी को दस्तावेज़ मिल गए हैं, माई लॉर्ड्स।''

    जस्टिस त्रिवेदी ने जब कहा,

    "मुकदमा शुरू होने दीजिए।"

    रोहतगी ने कहा कि चूंकि जांच लंबित है, इसलिए मुकदमा शुरू नहीं हो सकता।

    इस बारे में पूछे जाने पर एएसजी राजू ने इस स्तर पर कहा,

    "जहां तक उनका सवाल है, हम मुकदमे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।"

    जस्टिस त्रिवेदी ने इसके बाद एएसजी राजू से यह भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जांच लंबित है।

    राजू ने नकारात्मक जवाब दिया और दोहराया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलेगा।

    तदनुसार, न्यायालय ने आदेश दिया:

    “5.12.2023 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, सीनियर वकील रोहतगी का कहना है कि याचिकाकर्ता को वे दस्तावेज़ मिल गए हैं, जो उन्हें पहले नहीं मिले थे... आरोपपत्र में उल्लिखित दस्तावेज़ और सीडी सभी आरोपी व्यक्तियों को प्रदान की गईं। एजी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कोई और जांच लंबित नहीं है। अभियोजन पक्ष 22 फरवरी को तय की गई अगली तारीख पर मुकदमे को आगे बढ़ाएगा।

    उपरोक्त के मद्देनजर, ट्रायल कोर्ट को 22 फरवरी, 2024 को कानून के अनुसार मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है। एसएलपी को 27 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाए।

    केस टाइटल: अनुब्रत मंडल @ केस्टो बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, डायरी नंबर 33558, 2023

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