सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया
Shahadat
3 Dec 2024 8:56 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए याचिकाकर्ता 'वी द वूमन ऑफ इंडिया', गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर सुझावों के जवाब में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता (याचिकाकर्ता की ओर से) द्वारा सूचित किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया कि न्यायालय के पिछले आदेश के जवाब में सुझाव दाखिल किए गए।
गुप्ता ने पिछली सुनवाई पर न्यायालय को सूचित किया कि PWDVA के तहत संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों और मेडिकल सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों से युक्त "सहायता नेटवर्क" का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक जिले में कम से कम एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
8 नवंबर, 2021 को नोटिस जारी किया गया, जिसके अनुसरण में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी एकत्र करने के बाद 2 फरवरी, 2023 को विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया। उनके जवाबों के आधार पर यह पता चला कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संरक्षण अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है और वे अक्सर अधिक कार्यभार के बोझ तले दबे रहते हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह स्वीकार किया गया कि कुल 3637 संरक्षण अधिकारियों में से केवल 710 नियमित प्रभार संभाल रहे हैं, 272 संरक्षण अधिकारी अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं जबकि 1655 संरक्षण अधिकारियों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
याचिकाकर्ता द्वारा दायर सुझाव इस प्रकार हैं:
1. प्रत्येक जिले की जनसंख्या और घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों/जांचों की औसत संख्या के आधार पर, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वतंत्र प्रभार रखने वाले संरक्षण अधिकारियों की अपेक्षित संख्या (अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक) नियुक्त की जाएगी।
2. संरक्षण अधिकारियों को न केवल घरेलू हिंसा की शिकायतों/जांचों से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं पर नियमित जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उन्हें पीड़ित महिलाओं की सहायता करने के लिए भी संवेदनशील बनाया जाएगा।
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए प्रत्येक में अपेक्षित संख्या में आश्रय गृह और मेडिकल सुविधाएं रखने का निर्देश दिया जाएगा (धारा 6 और 7)। 'मिशन शक्ति परियोजना' के तहत बनाए/स्थापित किए जा रहे 'वन स्टॉप सेंटर' उपयोगी हो सकते हैं। आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम के अंतर्गत संबद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन केवल 3/5 दिनों के लिए रहने की सुविधा प्रदान करने की बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए।
4. पीड़ित महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता/सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के वकीलों का पैनल प्रत्येक संरक्षण अधिकारी और संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट/पुलिस स्टेशन के पास उपलब्ध कराया जाएगा।
5. संघ ने अपने लगभग हर हलफनामे में 'मिशन शक्ति' और 'वन स्टॉप सेंटर' का उल्लेख किया, जिसमें स्वतंत्र प्रभार वाले 'संरक्षण अधिकारियों', सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों, मेडिकल सुविधाओं, प्रशिक्षित और संवेदनशील पुलिस अधिकारियों आदि की नियमित नियुक्ति के विशिष्ट मुद्दे का जवाब दिया गया। याचिकाकर्ता की चिंता अधिनियम के अधिदेश के कार्यान्वयन के लिए है।
मिशन शक्ति/वन स्टॉप सेंटर अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को प्रतिस्थापित/प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। हालांकि वे अधिनियम के तहत परिकल्पित 'सहायता नेटवर्क' के पूरक हो सकते हैं। इस प्रकार, 'राष्ट्रीय पोर्टल' बनाया जा सकता है, जिसमें उनके पते और संपर्क विवरण के साथ पूरी तरह कार्यात्मक 'सहायता नेटवर्क' का विस्तृत विवरण दिया गया हो।
6. संपूर्ण 'सहायता नेटवर्क' की कार्यात्मक स्थिति की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।
7. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निधियों के आबंटन की केंद्रीकृत योजना होगी, जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और क्रियान्वयन के लिए समर्पित होगी, जिसमें अधिनियम की धारा 11 का अक्षरशः कार्यान्वयन शामिल होगा, जिसका अर्थ है अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार, जागरूकता प्रशिक्षण और सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना, चाहे वे न्यायिक अधिकारी हों, पुलिस अधिकारी हों, संरक्षण अधिकारी हों, आदि।
8. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भर्ती नियम बनाने, संरक्षण अधिकारियों के लिए अलग कैडर संरचना बनाने तथा संरक्षण अधिकारियों को पर्याप्त कार्यालय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
9. 'सहायता नेटवर्क' के सभी हितधारकों अर्थात संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों तथा चिकित्सा सुविधाओं की सूची प्रत्येक पुलिस थाने को उपलब्ध कराई जाएगी, यदि संभव हो तो प्रत्येक पुलिस थाने, क्षेत्र सामुदायिक केंद्रों, स्थानीय निकायों के कार्यालयों, गांवों में ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के कार्यालयों के साथ एक नामित अधिकारी/डेस्क संलग्न किया जाएगा।
कार्यालय के लिए प्रत्येक संरक्षण अधिकारी को सभी आवश्यक उपकरण सहायता प्रदान की जाएगी तथा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी (व्यापक प्रचार) के प्रसार के लिए आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है।
10. महिला हेल्पलाइन (181) या 100 नंबर पर सहायता के लिए की गई संकट कॉल या पूछताछ कॉल की संख्या के बारे में अधिक डेटा उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट रूप से अभी तक कोई उचित अध्ययन नहीं किया गया। इसी तरह DVA के तहत की गई शिकायतों या न्यायालयों में लंबित घरेलू हिंसा के मामलों के बारे में जिला या राज्यवार कोई विस्तृत अध्ययन/डेटा उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में न्यूनतम संख्या में संरक्षण अधिकारी, आश्रय गृह और मेडिकल सुविधाएं आदि की आवश्यकता को समझने के लिए पूरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक अनुभवजन्य अध्ययन किया जाएगा।
11. अंतरिम भरण-पोषण के आदेश पारित करने के चरण में भी DVA मामलों के निपटान में देरी फिर से बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है। ऐसे मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए निर्देश विशेष रूप से अंतरिम भरण-पोषण आदेश पारित करने के लिए बहुत मददगार होगा।
केस टाइटल: वी द वूमेन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1156/2021