आने वाले HCBA नागपुर चुनावों में महिलाओं के लिए पांच पोस्ट रिज़र्व की जाएं: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
Shahadat
3 Dec 2025 9:56 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, नागपुर के आने वाले चुनावों में वाइस प्रेसिडेंट का एक पद, ट्रेज़रर का पद और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के तीन पद महिला मेंबर्स के लिए रिज़र्व करने का निर्देश दिया।
चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स 12 दिसंबर, 2025 को होने वाले चुनाव में इन पांच पोस्ट को महिला मेंबर्स के लिए तय करने पर सहमत हो गए।
कोर्ट ने कहा,
"इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, नागपुर के आने वाले चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट का एक पद, ट्रेज़रर का पद और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के तीन पद सिर्फ़ बार की महिला मेंबर्स के लिए ही तय रहेंगे।"
कोर्ट ने कहा कि जिन पुरुष कैंडिडेट्स ने वाइस प्रेसिडेंट या ट्रेज़रर के पदों के लिए पहले ही नॉमिनेशन फाइल किया, उन्हें किसी भी दूसरे उपलब्ध पद को चुनने की इजाज़त होगी। इसने कमेटी को जनरल बॉडी के सामने फ़ैसला रखने की भी इजाज़त दी।
कोर्ट ने आगे कहा,
“हमें इस बात पर शक करने की कोई वजह नहीं है कि जनरल बॉडी बार एसोसिएशन की महिला सदस्यों के लिए एक असरदार और सम्मानजनक रिप्रेजेंटेशन पक्का करने के लिए पूरे देश में उठाए गए कदम की तारीफ़ करेगी और उस भावना को ध्यान में रखते हुए, यह एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले को मंज़ूरी देगी, जैसा कि ऊपर बताया गया।”
कोर्ट ने एडवोकेट प्रीति दिलीप राणे की एक स्पेशल लीव पिटीशन का निपटारा कर दिया, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के 6 नवंबर, 2025 के उस आदेश के खिलाफ़ थी, जिसमें एसोसिएशन के चुनावों में महिलाओं के लिए 33% रिज़र्वेशन की उनकी याचिका पर अंतरिम राहत देने से मना कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव का प्रोग्राम पहले ही घोषित किया जा चुका है। इस मामले में सभी पार्टियों को मेरिट के आधार पर सुनने की ज़रूरत है।
यह पहली बार नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बार-बॉडी चुनावों में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को ज़रूरी या रिकॉर्ड किया। मई, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) में कम से कम एक-तिहाई पद 2024-25 के चुनावों से पहले महिलाओं के लिए रिज़र्व किए जाएं।
2025 के SCBA चुनावों में कोर्ट ने बाद में देखा कि उसका निर्देश पूरा हो गया, क्योंकि चुने गए छह सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से तीन महिलाएं थीं। उस साइकिल के लिए किसी और रिज़र्वेशन से मना कर दिया।
दिसंबर, 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से जुड़े मामलों को देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि DHCBA चुनावों में तीन पोस्ट महिलाओं के लिए रिज़र्व की जाएं और दिल्ली में सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ट्रेज़रर की पोस्ट और एग्जीक्यूटिव कमेटी के 30% पोस्ट महिलाओं के लिए रिज़र्व की जाएं।
मार्च, 2025 में कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्नाटक में सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ट्रेज़रर की पोस्ट और एग्जीक्यूटिव कमेटी या गवर्निंग काउंसिल के 30% पोस्ट महिलाओं के लिए रिज़र्व की जाएं।
मई, 2025 में कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गुजरात हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और गुजरात में सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ट्रेज़रर की पोस्ट और एग्जीक्यूटिव कमेटी के 30% पोस्ट महिलाओं के लिए रिज़र्व की जाएं।
Case Title – Preeti Dilip Rane v. High Court Bar Association, Nagpur

