सुप्रीम कोर्ट ने NIC अधिकारियों को ई-फाइलिंग मुद्दों को हल करने के लिए NCDRC अध्यक्ष से बातचीत करने का निर्देश दिया
Shahadat
24 July 2024 5:26 AM GMT
![सुप्रीम कोर्ट ने NIC अधिकारियों को ई-फाइलिंग मुद्दों को हल करने के लिए NCDRC अध्यक्ष से बातचीत करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने NIC अधिकारियों को ई-फाइलिंग मुद्दों को हल करने के लिए NCDRC अध्यक्ष से बातचीत करने का निर्देश दिया](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2022/08/04/750x450_429008-ncdrc.jpg)
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष जस्टिस एपी साही ने आज (23 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उपभोक्ता मंचों पर कुशल ई-फाइलिंग में आने वाली बाधाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा अभी तक हल नहीं किया गया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ NCDRC और राज्य आयोगों में कुशल ई-फाइलिंग सुविधाओं की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले अवसर पर न्यायालय ने जस्टिस साही से ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया।
जस्टिस साही ने ऑनलाइन उपस्थित होकर न्यायालय को सूचित किया कि ई-फाइलिंग पोर्टल के संबंध में जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं। इस पर ध्यान देते हुए सीजेआई ने NIC अधिकारियों, NCDRC अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के सदस्य के बीच बैठक का निर्देश दिया।
न्यायालय ने अपने आदेश में NIC के महानिदेशक को NCDRC अध्यक्ष से मिलने के लिए प्रतिनिधि भेजने को कहा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के सदस्य भी शामिल होंगे, जो प्रभावी समाधान विकसित करने में मदद करेंगे।
NCDRC की ई-फाइलिंग समस्याओं के समाधान खोजने के लिए शुक्रवार को बैठक निर्धारित की गई।
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि NCDRC में ई-फाइलिंग के बाद भी मामले को भौतिक रूप से दाखिल करना अनिवार्य है। साथ ही कई राज्य आयोग ई-फाइलिंग प्रक्रियाओं का धार्मिक रूप से पालन नहीं कर रहे थे।