सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जेल में बंद कुकी अंडरट्रायल कैदी को मेडिकल उपचार के लिए असम ले जाने का निर्देश दिया
Shahadat
3 July 2024 2:45 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने (3 जुलाई को) ऐसे मामले में अपनी निराशा व्यक्त की, जिसमें मणिपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपी को मेडिकल जांच के लिए बाहर नहीं ले जाया जा सका, क्योंकि वह कुकी समुदाय से है।
कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह आरोपी को असम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ले जाने और वहां उसकी जांच कराने के लिए तुरंत आवश्यक व्यवस्था करे।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने और 15 जुलाई, 2024 को या उससे पहले कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी खर्च राज्य द्वारा वहन किए जाएंगे।
न्यायालय ने आदेश में कहा,
"हालांकि, हमें कुछ बहुत ही परेशान करने वाली बात नज़र आई। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता बवासीर, टीबी से पीड़ित है। उसने जेल अधिकारियों के समक्ष गंभीर पीठ दर्द की भी शिकायत की।
22 नवंबर, 2023 को मेडिकल अधिकारी ने जांच की और निचली रीढ़ में कोमलता देखी और उसी का एक्स-रे कराने की सिफारिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मणिपुर सेंट्रल जेल में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
रिपोर्ट में टीबी या बवासीर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आरोपित आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपी को जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह कुकी समुदाय से है और कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण यह खतरनाक होगा।"
आरोपी बवासीर, टीबी और गंभीर पीठ दर्द से पीड़ित प्रतीत होता है। उसने जेल अधिकारियों से भी इस बारे में शिकायत की थी।
22 नवंबर, 2023 को मेडिकल अधिकारी ने जांच की और निचली रीढ़ में कोमलता देखी और उसी का एक्स-रे कराने की सिफारिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मणिपुर सेंट्रल जेल में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जब मामला हाईकोर्ट में ले जाया गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि "याचिकाकर्ता आरोपी को जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह कुकी समुदाय से है और कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण ऐसा करना खतरनाक होगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि वह राज्य और हाईकोर्ट के दृष्टिकोण के संबंध में टिप्पणी कर सकता था। हालांकि, वर्तमान में वह ऐसा करने से बच रहा है।
इसके बावजूद, जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ बहुत गंभीर बात सामने आती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा।
न्यायालय ने राज्य के वकील से विदा लेने से पहले कहा,
"आप हमारी बात मान लीजिए, मिस्टर वकील। न्यायालय के अधिकारी के रूप में... राज्य के वकील के रूप में नहीं, अधिकारियों पर यह दबाव डालें कि इस व्यक्ति को बाहर निकाला जाना चाहिए।"
केस टाइटल: लुनखोंगम हाओकिप बनाम मणिपुर राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 4759/2024