सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को 30 अप्रैल तक कमजोर गवाह बयान केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया

Shahadat

18 Jan 2024 3:58 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को 30 अप्रैल तक कमजोर गवाह बयान केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को सभी जिलों में कमजोर गवाह बयान केंद्र (VWDC) स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 को या उससे पहले पूरी होनी चाहिए।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ महाराष्ट्र राज्य बनाम बंदू @ दौलत (2018) 11 एससीसी 163 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में कमजोर गवाह कोर्ट रूम स्थापित करने की आवश्यकता पर विविध आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में आपराधिक मामलों में "कमजोर गवाहों की जांच के लिए विशेष केंद्र" स्थापित करने के निर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य कमजोर गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की खंडपीठ ने 2021 में कई विस्तृत निर्देश जारी किए थे। इनका उद्देश्य बंडू के साथ-साथ अन्य निर्णयों में दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन को आसान बनाना था। विशेष रूप से न्यायालय ने यह भी देखा कि कमजोर गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए सुरक्षित और बाधा मुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता को पूरा करने वाली सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता और महत्व ने दो दशकों से सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया।

    उल्लेखनीय है कि अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश भी पारित किया गया कि प्रत्येक हाईकोर्ट को सरकारी VWDC समिति का गठन करना चाहिए। VWDC के प्रबंधन और संचालन के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने और न्यायिक अधिकारियों, बार के सदस्यों और अदालत प्रतिष्ठान के कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के महत्व पर उचित ध्यान दिया गया। इसलिए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल से अखिल भारतीय VWDC ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करने और लागू करने के लिए समिति की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया गया।

    इसके आधार पर, वर्तमान आदेश में न्यायालय ने यह देखते हुए जस्टिस मित्तल का कार्यकाल भी बढ़ा दिया कि VWDC की स्थापना और निगरानी चल रही है। उपर्युक्त निर्देश को आगे बढ़ाते हुए न्यायालय ने चेयरपर्सन को नई अपडेट स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा। इसे मई 2024 के पहले सप्ताह तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। रिपोर्ट सभी हाईकोर्ट द्वारा अनुपालन की स्थिति का संकेत देगी।

    इस संदर्भ में न्यायालय ने यह भी कहा कि ओडिशा हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने अभी तक VWDC दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया।

    ये दिशानिर्देश जस्टिस मित्तल द्वारा प्रसारित 2022 मॉडल पर आधारित हैं।

    “जहां तक नागरिक मामलों का सवाल है, ओडिशा राज्य ने अभी तक दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया। कमजोर गवाहों की विस्तारित परिभाषा के संदर्भ में तमिलनाडु राज्य ने कोई कार्रवाई नहीं की।

    तदनुसार, न्यायालय ने जस्टिस मित्तल को संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इसके बारे में अवगत कराने की अनुमति दी।

    उन्होंने कहा,

    “हम जस्टिस गीता मित्तल को इस तथ्य को इस आदेश की प्रति के साथ ओडिशा हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों हाईकोर्ट 30 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले सकारात्मक रूप से आवश्यक कदम उठाएं।”

    केस टाइटल: स्मृति तुकाराम बडाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य,

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