सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एफआईआर रद्द करने पर खंडित फैसला सुनाया, जज पीसी एक्ट की धारा 17ए की प्रयोज्यता पर असहमत

Shahadat

16 Jan 2024 1:59 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एफआईआर रद्द करने पर खंडित फैसला सुनाया, जज पीसी एक्ट की धारा 17ए की प्रयोज्यता पर असहमत

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जनवरी) को कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

    नायडू को इस मामले में 9 सितंबर को राज्य अपराध जांच विभाग (CID) ने गिरफ्तार किया। पिछले साल अक्टूबर में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम चिकित्सा जमानत दिए जाने तक वह हिरासत में थे। बाद में एकल न्यायाधीश पीठ ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया, जिन्होंने नायडू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा 22 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री को दोषी ठहराने वाली एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था।

    जजों ने दो अलग-अलग फैसले सुनाये।

    जस्टिस बोस ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act) की धारा 17ए के अर्थ के तहत पिछली मंजूरी लागू होने के बाद प्राप्त करनी होगी, ऐसा न करने पर कोई जांच या पूछताछ अवैध होगी। तदनुसार, उन्होंने माना कि पूर्व अनुमोदन प्राप्त न करने के आधार पर अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी), 13(1)(डी) और 13(2) के तहत अपराधों के लिए नायडू के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।

    उन्होंने स्पष्ट किया,

    हालांकि, राज्य अब आवेदन कर सकता है और अनुमोदन आदेश प्राप्त कर सकता है।

    उन्होंने यह भी फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट के पास रिमांड आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है और इसे रद्द करने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस बोस ने कहा,

    "अनुमोदन की कमी से संपूर्ण रिमांड आदेश निष्प्रभावी नहीं हो जाएगा।"

    जस्टिस त्रिवेदी एक्ट की धारा 17ए की व्याख्या पर अपने सहयोगी से असहमत थीं।

    उन्होंने कहा कि इस प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। उनका निष्कर्ष है कि धारा 17ए, मूल प्रकृति की होने के कारण केवल पीसी एक्ट के तहत नए अपराधों पर लागू होगी, जिसमें 2018 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए।

    एक्ट की धारा 17ए के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता केवल नए अपराधों पर लागू होगी, न कि 2018 संशोधन के लिए पहले से मौजूद अपराधों पर।

    उन्होंने प्रावधान के पीछे विधायी मंशा की ओर भी इशारा किया और कहा,

    "बेईमान लोक सेवकों को कोई लाभ देना एक्ट की धारा 17ए का उद्देश्य नहीं हो सकता। यदि इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता तो यह कई लंबित पूछताछ और जांच को विफल कर देगा।"

    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की पीठ की व्याख्या में विभाजन को देखते हुए मामला अब बड़ी पीठ को भेजा जाएगा।

    अदालत में दोनों जजों द्वारा अपने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से सुनाए जाने के बाद जस्टिस बोस ने कहा,

    "चूंकि हमने इस धारा की व्याख्या और अपीलकर्ता पर प्रयोज्यता पर अलग-अलग राय ली है, इसलिए हम इस मामले को उचित निर्णय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं।"

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नायडू के वकीलों सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा द्वारा दी गई दलील का जोर यह है कि पुलिस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत मंजूरी प्राप्त किए बिना मामले में नायडू को आरोपी नहीं बना सकती।

    सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी द्वारा प्रस्तुत राज्य ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि अपराध 2018 संशोधन के माध्यम से पीसी एक्ट में धारा 17 ए को शामिल करने से पहले हुआ, इसलिए मामले में पूर्व मंजूरी का आदेश लागू नहीं है।

    इस मामले में सुनवाई समाप्त होने के बाद तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष की ओर से जोरदार अपील के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, नायडू को उसी महीने बाद में हाईकोर्ट से राहत मिल गई।

    संबंधित समाचार में, सुप्रीम कोर्ट फाइबरनेट घोटाला मामले में अग्रिम जमानत के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के हाईकोर्ट के खिलाफ नायडू की याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है। कौशल विकास मामले में टीडीपी सुप्रीमो की रद्द याचिका पर फैसले का इंतजार करने के लिए इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई।

    नवंबर में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कौशल विकास घोटाला मामले में नायडू को नियमित जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक डोमेन में मामले से उत्पन्न होने वाले विचाराधीन मामलों के बारे में सीनियर राजनेता को बोलने से रोकने वाली जमानत शर्त को जारी रखने का भी निर्देश दिया।

    हालांकि, इसने उन्हें राजनीतिक रैलियों या बैठकों के आयोजन या भाग लेने से रोकने वाली अन्य जमानत शर्त लगाने से इनकार कर दिया। ये शर्तें शुरू में हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश में लगाई गईं, लेकिन बाद में जब नायडू को नियमित जमानत दी गई तो इसे बढ़ाया नहीं गया।

    पिछले महीने, आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर जस्टिस बोस ने मौखिक रूप से नायडू से फाइबरनेट घोटाला मामले में उनकी याचिका की लंबितता के बारे में सार्वजनिक डोमेन में कोई बयान नहीं देने के लिए कहा।

    केस टाइटल- नारा चंद्रबाबू नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 12289 2023

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