कोविड वैक्सीन से मौतों पर क्षतिपूर्ति वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Praveen Mishra

14 Nov 2025 4:46 PM IST

  • कोविड वैक्सीन से मौतों पर क्षतिपूर्ति वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीन के कारण कथित मौतों पर क्षतिपूर्ति और स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी बेटियों की मौत वैक्सीन से हुई और सरकार प्रतिकूल प्रभावों का डेटा सार्वजनिक नहीं कर रही।

    रचना गंगू और वेणुगोपालन गोविंदन की याचिका के साथ केंद्र सरकार की वह अपील भी सुनी गई जिसमें केरल हाईकोर्ट के क्षतिपूर्ति नीति बनाने संबंधी अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी।

    सुनवाई में सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस ने बताया कि चार वर्षों में उन्हें सैकड़ों ऐसे मामलों की जानकारी मिली, और संशोधित याचिका में 40-50 केस स्टडी जोड़ी गई हैं। उन्होंने प्रतिकूल घटनाओं के डेटा में “बड़ी खामियों” और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया तथा स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की मांग की।

    पीठ ने 33,000 कथित वैक्सीन-सम्बंधित मौतों के दावे पर सवाल उठाया। जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि विदेशी डेटा पर भरोसा करते हुए भारतीय डेटा पर अविश्वास क्यों दिखाया जा रहा है।

    केंद्र की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि भारत की AEFI निगरानी प्रणाली वैश्विक तौर पर सराही गई है। उन्होंने बताया कि 220 करोड़ डोज़ में सिर्फ 92,687 AEFI मामले दर्ज हुए (0.0042%)। उन्होंने कहा कि वैक्सीन स्वैच्छिक थी और इससे लाखों जानें बचीं।

    गोंसाल्विस ने कहा कि व्यवहार में वैक्सीन लगभग अनिवार्य थी और कई स्वस्थ युवाओं की मृत्यु के मामलों की कोई उचित जांच नहीं हुई।

    पीठ ने सभी दलीलों पर विचार करने की बात कहते हुए फैसला सुरक्षित रखा।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

    Next Story