सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अस्पताल में HIV से संक्रमित होने वाले पूर्व वायुसेना अधिकारी द्वारा दायर अवमानना ​​का मामला बंद किया

Shahadat

2 Oct 2024 10:32 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अस्पताल में HIV से संक्रमित होने वाले पूर्व वायुसेना अधिकारी द्वारा दायर अवमानना ​​का मामला बंद किया

    सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना के पूर्व अधिकारी द्वारा दायर अवमानना ​​का मामला बंद कर दिया, जो सैन्य अस्पताल में मेडिकल लापरवाही के लिए अदालत द्वारा आदेशित मुआवजे का भुगतान करने में सशस्त्र बलों की विफलता से व्यथित था, जिसके परिणामस्वरूप वह HIV से संक्रमित हो गया था।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने पक्षों के हित में अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और निर्देश दिया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता को उसकी पसंद के एंटी-रेट्रोवायरल (एआरटी) केंद्र में उसके उपचार के लिए (प्रति अस्पताल-विजिट के आधार पर भुगतान के बजाय) 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान करें।

    न्यायालय ने कहा,

    "हमारा मानना ​​है कि याचिकाकर्ता का बेस अस्पताल में मेडिकल उपचार करवाना पक्षकारों के हित में नहीं होगा। हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अजमेर में याचिकाकर्ता की बीमारी के उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि, एएसजी ने दलील दी कि चूंकि याचिकाकर्ता ECHS कार्ड धारक है, इसलिए वह कैशलेस उपचार का हकदार होगा, लेकिन हम पाते हैं कि पैराग्राफ 10 में दिए गए निर्देशों के बदले याचिकाकर्ता को कुछ राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उपचार की अनुमानित लागत लगभग 30,000 रुपये प्रति वर्ष है। मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की जीवन प्रत्याशा लगभग 12 वर्ष होगी। मामले के इस दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि पैराग्राफ 10 में दिए गए निर्देशों के बदले में 5 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।"

    तदनुसार, न्यायालय के दिनांक 5 मार्च, 2024 के आदेश के पैराग्राफ 10 को संशोधित किया गया तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया:

    "जहां तक ​​याचिकाकर्ता के मेडिकल उपचार का प्रश्न है, याचिकाकर्ता अपनी पसंद के एटीआर केंद्र में उपचार कराने का हकदार होगा। प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को उक्त उपचार के व्यय को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह 6 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।"

    इस संशोधन के साथ प्रतिवादी-अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना ​​कार्यवाही बंद कर दी गई।

    सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से एमिक्स क्यूरी वंशजा शुक्ला ने न्यायालय को सूचित किया कि 5 मार्च को पारित लगभग सभी निर्देशों का अनुपालन किया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता को उपचार के लिए दिल्ली बेस अस्पताल में प्रति यात्रा 25,000 रुपए के भुगतान के संबंध में निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि वह दो बार उक्त अस्पताल गया, लेकिन निर्देशित राशि जारी नहीं की गई।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी-अवमाननाकर्ताओं की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को हमेशा प्रतिवादियों के साथ समस्या रही है। न्यायालय उचित समझे तो आदेश पारित कर सकता है, जिससे विवादों का अंतिम रूप से निपटारा हो सके।

    मामले के इस दृष्टिकोण और याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी-अधिकारियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए न्यायालय ने अपने पहले के निर्देश में संशोधन किया।

    उल्लेखनीय है कि आदेश पारित होने से पहले, न्यायमित्र ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता बच्चा चाहता है, जिससे उसकी दूसरी पत्नी की देखभाल करने के लिए कोई हो, जो संक्रमित होने के दौरान उसके साथ खड़ी रही। उसने कहा कि ऐसा केवल विशेष IVF प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकता है, जिसे दिल्ली में RRR रिसर्च अस्पताल द्वारा सुगम बनाया जाता है। यह स्वीकार करते हुए कि अनुरोध अवमानना ​​याचिका के दायरे से बाहर है, न्यायमित्र ने एक निर्देश के लिए अनुरोध किया कि उसके मामले पर अधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है।

    हालांकि, पीठ इस संबंध में कोई आदेश पारित करने के बारे में आश्वस्त नहीं थी।

    जस्टिस गवई ने कहा,

    "हम आपके और उनके बीच किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहते हैं। यह काफी संभावना है कि अगर प्रयास असफल हो जाता है तो वह उन पर दोष मढ़ देगा। कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। मुझे लगता है कि जयपुर में IVF के लिए कई केंद्र हैं।"

    केस टाइटल: XYZ बनाम कर्नल संजय निझावन और अन्य, CONMT.PET.(C) संख्या 1267/2023 C.A. नंबर 7175/2021 में

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