महिलाओं के प्रतिनिधित्व का नियम गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

Shahadat

11 Dec 2025 11:43 AM IST

  • महिलाओं के प्रतिनिधित्व का नियम गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

    सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए अनिवार्य प्रतिनिधित्व का उसका पिछला आदेश गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका नाम कुछ भी हो।

    8 दिसंबर 2025 को दिए गए एक आदेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 9 मई 2025 को जारी किया गया निर्देश, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों के लिए निश्चित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी, उसे बिना किसी अपवाद के लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कोई भी बार एसोसिएशन सिर्फ इसलिए पालन करने से बच नहीं सकती, क्योंकि वह खुद को किसी अलग नाम या कैटेगरी से बताती है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच द्वारा पारित आदेश में कहा गया,

    "09.05.2025 के आदेश को इस हद तक साफ किया जाता है कि बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों के लिए सुनिश्चित किया जाने वाला प्रतिनिधित्व गुजरात राज्य की सभी बार एसोसिएशन पर लागू होगा। किसी भी बार एसोसिएशन के नाम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।"

    यह स्पष्टीकरण मीना ए जगताप बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया मामले में दायर एक विविध आवेदन में आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने एक स्पष्ट बयान मांगा कि मई का आदेश राज्य के हर बार निकाय पर लागू होता है। पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पुष्टि की कि यह आदेश गुजरात में काम करने वाली सभी एसोसिएशन पर लागू होता है, जिससे वर्गीकरण या नामकरण के बारे में उठाए गए संदेह खत्म हो गए।

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