सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के DGP से अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच संवादहीनता को दूर करने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा
Shahadat
4 Oct 2024 2:59 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (SGP) को निर्देश दिया कि वह न्यायालय से संबंधित मामलों में आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में तेलंगाना राज्य के वकील और अभियोजन पक्ष के बीच संवादहीनता को दूर करने और संवाद को सुव्यवस्थित करने के लिए हलफनामा दाखिल करें।
अदालत ने कहा कि तेलंगाना राज्य में "बार-बार" होने वाली घटना देखी गई, जहां आपराधिक मामलों की जानकारी के संबंध में अभियोजन पक्ष और तेलंगाना सरकार के वकील के बीच अक्सर गलत संवाद होता है।
यह 1 अक्टूबर को पारित सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें उसने वर्तमान मामले में दायर आरोपपत्रों पर तेलंगाना राज्य के वकील से जानकारी मांगी थी।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता वट्टी जनैया यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यादव ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार द्वारा कथित आपराधिक अभियोजन के खिलाफ याचिका दायर की थी। यादव ने BRS से BSP में राजनीतिक बदलाव किया।
आरोपपत्र दाखिल करने की विशिष्ट तिथियों के बारे में पूछे जाने पर तेलंगाना राज्य यह जानकारी देने में असमर्थ रहा। अदालत ने इस जानकारी के अभाव पर आश्चर्य व्यक्त किया। अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच संवाद की कमी के कारण DGP को तलब किया।
DGP वर्चुअल रूप से पेश हुए और कहा कि आरोपपत्र पर तिथियों का उल्लेख न करना अधिकारियों की ओर से चूक थी। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि चूक के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी।
न्यायालय ने जब DGP से पूछा कि "जब आप अपने सरकारी वकीलों को निर्देश देते हैं और फिर मान लें कि आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है तो आरोप-पत्र में दी गई जानकारी में संबंधित तिथियां भी नहीं होंगी या आरोप-पत्र अमुक तिथियों पर दाखिल किया गया था" तो डीजीपी ने जवाब दिया, "सूचना का अभाव है और ऐसा दोबारा नहीं होगा।"
हालांकि, न्यायालय ने जवाब पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि तेलंगाना में एक कमांड और कंट्रोल सेंटर है। एक पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी होता है, DGP "एक बटन क्लिक करके सब कुछ पता लगाने की स्थिति में होंगे"।
जस्टिस भट्टी ने कहा:
"क्या आपको पता चला है कि मामला कहां गलत हुआ है?"
DGP ने जवाब दिया:
"हां सर। हमें पता चला। हां, सूचना नहीं थी। इसलिए निश्चित रूप से कोई चूक हुई।"
न्यायालय ने उनसे स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा कि सूचना न देने के लिए किसकी गलती है। DGP ने स्वीकार किया कि चूंकि सूचना राज्य के वकील को नहीं दी गई, इसलिए पुलिस अधिकारी दोषी थे। तेलंगाना के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि 1 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में दाखिल किए गए आरोपपत्रों की तिथियों सहित विवरण सहित दो हलफनामे दाखिल किए गए हैं। वकील ने न्यायालय से माफ़ी भी मांगी और कहा कि एक गलतफहमी हुई और ऐसा दोबारा नहीं होगा।
जस्टिस भट्टी ने कहा:
"मेरे पास जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि हमें आपके राज्य से इन आपराधिक मामलों में उचित सहायता नहीं मिल रही है।"
उन्होंने निष्कर्ष निकाला:
"एक और कारण है कि हम चाहते थे कि आपका अधिकारी यहां हो, क्योंकि उसका तर्क पूरी तरह से राजनीतिक हुक्म के अनुसार था। आप एफआईआर स्वीकार करते रहे हैं, आप आरोपपत्र दाखिल करते रहे हैं। इसीलिए हमने आरोपपत्र की तिथि मांगी। आप कितने दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर रहे हैं। इस मामले में जांच की क्या दिशा है। उन्हें हलफनामा दाखिल करने दें।"
केस टाइटल: वट्टी जनैया बनाम तेलंगाना राज्य | विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) नंबर 12098/2023