सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों से धारा 41/41ए सीआरपीसी और एससी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली गिरफ़्तारियों के लिए दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा

Shahadat

23 Aug 2024 7:51 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों से धारा 41/41ए सीआरपीसी और एससी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली गिरफ़्तारियों के लिए दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट और सेशन जज को अपने क्षेत्राधिकार वाले मुख्य जिला जज को सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में निर्धारित गिरफ़्तारी दिशा-निर्देशों का पालन करने में पुलिस द्वारा किसी भी तरह की गैर-अनुपालन के बारे में 1 सप्ताह के भीतर सूचित करना चाहिए।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    गैर-अनुपालन के बारे में रिपोर्ट अंततः हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस प्रमुख को दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए।

    सतेंद्र कुमार अनिल मामले में कोर्ट ने 11 जुलाई, 2022 को मनमानी गिरफ़्तारी को रोकने और ज़मानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए, जिसमें 'ज़मानत आदर्श है, जेल अपवाद है' के प्रमुख आपराधिक सिद्धांत को बरकरार रखा गया।

    निर्णय के पैराग्राफ 100.1 और 100.2 (एससीसी रिपोर्ट के अनुसार) में उल्लेख किया गया:

    "100.2 जांच एजेंसियां ​​और उनके अधिकारी संहिता की धारा 41 और 41ए के आदेश और अर्नेश कुमार (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही को न्यायालय द्वारा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। उसके बाद उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

    100.3 न्यायालयों को संहिता की धारा 41 और 41ए के अनुपालन पर खुद को संतुष्ट करना होगा। किसी भी तरह का गैर-अनुपालन आरोपी को जमानत देने का हकदार बना देगा।"

    जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने 6 अगस्त को पाया कि निर्णय के पैरा 100.2 और 100.3 का अनुपालन नहीं किया गया। इसने अब राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को इसका अनुपालन करने का एक आखिरी मौका दिया।

    इसके अनुसार, इसने निर्देश दिया:

    1. प्रत्येक मजिस्ट्रेट और सेशन जज अपने अधिकार क्षेत्र के प्रधान जिला जज को पैरा 100.2 या 100.3 के किसी भी प्रकार के गैर-अनुपालन के बारे में ऐसे गैर-अनुपालन को दर्ज करने के 1 सप्ताह के भीतर सूचित करेंगे।

    2. प्रत्येक प्रधान जिला जज संबंधित मजिस्ट्रेटों से प्राप्त गैर-अनुपालन विवरणों का रिकॉर्ड बनाए रखेंगे।

    3. प्रत्येक प्रधान जिला जज मासिक रूप से प्राप्त गैर-अनुपालन के विवरण को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पुलिस प्रमुख को अग्रेषित करेंगे। पैरा 100.2 के गैर-अनुपालन के विवरण प्राप्त होने पर पुलिस प्रमुख जल्द से जल्द दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और प्रधान जिला जज को सूचित करेंगे।

    4. रजिस्ट्रार जनरल ऐसे गैर-अनुपालन के विवरण को "सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने" के लिए समिति के समक्ष अग्रेषित करेंगे। यदि हाईकोर्ट के पास ऐसी कोई समिति नहीं है, तो वह एक समिति का गठन करेगा।

    न्यायालय ने आगे कहा:

    "न केवल पहले से पारित निर्देशों का पूर्ण और संपूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने की भी आवश्यकता है, बल्कि उन निर्देशों का भी जो इस न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जा सकते हैं।"

    न्यायालय ने इस मामले में सरकारी अभियोजकों को प्रशिक्षित करने, राज्य न्यायिक अकादमियों के पाठ्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के सतेंद्र कुमार अंतिल और सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) निर्णयों को शामिल करने, धारा 438 सीआरपीसी पर सतेंद्र कुमार अंतिल के निर्णय को लागू करने और विचाराधीन कैदियों पर क्रमशः 3 फरवरी, 21 मार्च और 2 मई, 2023 और 13 फरवरी को समय-समय पर आदेश जारी किए।

    खंडपीठ ने यह भी पाया कि विचाराधीन कैदियों से संबंधित 13 फरवरी के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया।

    इस मामले में एमिक्स क्यूरी की भूमिका निभा रहे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को बताया कि विचाराधीन कैदियों को जमानत मिलने के बावजूद वे हिरासत में हैं, क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य या दोस्त जमानतदार बनने या उनकी ओर से बांड भरने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि विचाराधीन कैदियों की स्थिति 'स्पष्ट' बनी हुई है।

    इसलिए इसने निर्देश दिया:

    1. सभी हाईकोर्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13 फरवरी के आदेश के तहत विचाराधीन कैदियों के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यह उन मामलों के लिए है, जहां कोई भी परिवार का सदस्य या मित्र जमानतदार बनने या बांड भरने के लिए आगे नहीं आ रहा है।

    'गरीब कैदियों को सहायता के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया' शीर्षक से एसओपी केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई। 13 फरवरी के आदेश में, अदालत ने इस एसओपी को स्वीकार किया और इसके अनुपालन पर निर्देश पारित किए।

    विचाराधीन कैदियों पर एसओपी के विशिष्ट भाग में कहा गया:

    1. यदि विचाराधीन कैदी को जमानत मिलने के 7 दिनों के भीतर जेल से रिहा नहीं किया जाता है तो जेल प्राधिकरण सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को सूचित करेगा।

    2. सचिव, डीएलएसए पूछताछ करेंगे और जांच करेंगे कि क्या विचाराधीन कैदी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

    3. सचिव, डीएलएसए ऐसे मामलों को जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (जिसमें जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट, सचिव डीएलएसए, जेल अधीक्षक, जेल प्रभारी जज शामिल हैं) के समक्ष हर 2-3 सप्ताह में रखेंगे।

    4. जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर प्रत्येक कैदी को 40,000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाएगा और हाईकोर्ट को उपलब्ध कराया जाएगा।

    5. यह वित्तीय लाभ पीएमएलए, यूएपीए या इसी तरह के कानूनों के तहत आरोपी लोगों को उपलब्ध नहीं होगा।

    अदालत ने भारत संघ को यह हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या सतेंद्र कुमार अंतिल के फैसले में मांगी गई किसी जमानत कानून पर विचार किया जा रहा है या विचाराधीन है।

    इसने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने अपेक्षित आंकड़ों के आधार पर लंबित मामलों की उच्च संख्या से निपटने के लिए जिले में विशेष CBI अदालतें बनाने की किसी आवश्यकता का आकलन किया।

    केस टाइटल: सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, विविध आवेदन नंबर 2034/2022 एमए 1849/2021 में एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5191/2021

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