सुप्रीम कोर्ट ने एमपी जज एसोसिएशन के सदस्यों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 की

Shahadat

20 Nov 2025 8:45 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने एमपी जज एसोसिएशन के सदस्यों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम राहत के तौर पर एमपी जज एसोसिएशन के सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर 61 साल की उम्र तक अपनी सर्विस जारी रखने की इजाज़त दी, जबकि पहले रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पीबी वराले की बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य में ज्यूडिशियल अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने से मना कर दिया गया था। यह पिटीशन MP जज एसोसिएशन ने फाइल की है।

    एसोसिएशन का कहना है कि यह 26 मई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का साफ उल्लंघन है।

    सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने साफ किया था कि डिस्ट्रिक्ट जजों की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल करने में कोई रुकावट नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 3 महीने के अंदर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लेने को कहा था।

    एमपी हाईकोर्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने ज़ोर देकर कहा कि मौजूदा केस की तुलना तेलंगाना हाईकोर्ट के केस से नहीं की जा सकती, जहां डिस्ट्रिक्ट जज का रिटायरमेंट 61 साल कर दिया गया। उनके अनुसार, उस मामले में हाईकोर्ट ने खुद ही रिटायरमेंट बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, एमपी हाईकोर्ट अभी इतने लंबे समय के लिए समय नहीं दे सकता।

    खास बात यह है कि 26 मई के ऑर्डर में कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन केस में तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से फाइल की गई एप्लीकेशन में अपने पहले के ऑर्डर पर भरोसा किया। यहां, तेलंगाना हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जजों की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल करने के ऐसे ही एक मुद्दे पर सफाई मांगी थी। कोर्ट ने इसे मान लिया।

    पिटीशनर्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अजीत एस भस्मे ने कहा कि वह सिर्फ़ रिटायरमेंट की उम्र 60 से 61 साल करने की मांग कर रहे हैं, 62 साल की नहीं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट जजों को दी गई राहत के बराबर है।

    इसी बात पर विचार करते हुए बेंच ने कहा कि एमपी सर्विस रूल्स के अनुसार, दूसरे सरकारी कर्मचारियों को 62 साल की रिटायरमेंट उम्र का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजों के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करना गलत होगा।

    कहा गया,

    "जब मध्य प्रदेश राज्य में काम करने वाले बाकी सभी कर्मचारियों को 62 साल की रिटायरमेंट उम्र मिलेगी तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि पिटीशनर, पिटीशनर एसोसिएशन के सदस्यों को 61 साल की उम्र में रिटायरमेंट का फ़ायदा क्यों नहीं दिया जाएगा।"

    बेंच ने अंतरिम उपाय के तौर पर निर्देश दिया,

    "पिटीशनर एसोसिएशन के सदस्य 61 साल की उम्र तक सर्विस में बने रहने के हकदार होंगे।"

    Case Details : Case Details: MADHYA PRADESH JUDGES ASSOCIATION Versus THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AND ANR.| W.P.(C) No. 000986 / 2025

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