सुप्रीम कोर्ट ने विद्युत अधिनियम, 2003 को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के खिलाफ अपील स्वीकार की
LiveLaw News Network
4 Nov 2024 3:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 नवंबर) मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 13 अक्टूबर, 2011 के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका में अपील स्वीकार कर ली।
याचिका में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, यानि, क्या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) केवल विद्युत अधिनियम, 1948 के अनुसार बकाया राशि के संबंध में जारी किए गए बिलों पर लागू होगी, जैसा कि 2003 अधिनियम के लागू होने से पहले लागू थी।
इस मामले का सार यह है कि अपीलकर्ता ने 7 जनवरी, 2009 को एक शोकेस के माध्यम से 7050 लाख रुपये की मांग की है। यह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 807 केवीए बायोगैस टीजी सेट चलाने की अनुमति दिए जाने के दौरान कुछ शर्तों का पालन न करने से संबंधित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने तब से लेकर अधिनियम, 2003 के लागू होने तक कम लोड फैक्टर शुल्क का भुगतान किया।
हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय के अनुसार, 2003 में नया अधिनियम लागू होने के बाद, पुरानी मांग भी नए अधिनियम के लागू होने से 2 वर्ष की अवधि तक ही लागू की जा सकती है। एसएलपी ने तर्क दिया कि खंडपीठ की व्याख्या कानून के विपरीत है, जिसमें कुसुमम होटल बनाम केरल, एसईबी, (2008) में दिए गए निर्णय के विरुद्ध भी शामिल है।
एसएलपी में तर्क दिया गया है,
"अधिनियम, 2003 किसी भी पूर्वव्यापी संचालन के लिए प्रावधान नहीं करता है, न ही यह कहता है कि पुराने अधिनियम के तहत बकाया राशि के लिए सीमा भी लागू होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी अनदेखा किया कि 7050 लाख रुपये की देनदारी की गणना, मात्रा निर्धारित की गई है और प्रतिवादी संख्या 1 को 1472000 को ही सूचित कर दिया गया है। इस प्रकार, यह कोई नई देनदारी नहीं है और इसे पुराने अधिनियम यानी अधिनियम, 1948 के लागू होने के दौरान उठाया गया था।"
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने फैसला सुनाया।
केस डिटेलः मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और ओआरएसवी बापुना एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर, सीए नंबर 1095/2013